BJP नेता चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत
By रामदीप मिश्रा | Published: December 4, 2019 05:22 PM2019-12-04T17:22:14+5:302019-12-04T17:22:14+5:30
स्वामी चिन्मयानंद ने शिकायत की थी कि इन आरोपियों ने उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और रकम नहीं देने पर आपत्तिजनक वीडियो जारी करने की धमकी दी थी।
बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली और उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार लॉ स्टूडेंट की छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी। बता दें, एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद की शिकायत पर छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
स्वामी चिन्मयानंद ने शिकायत की थी कि इन आरोपियों ने उनसे पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और रकम नहीं देने पर आपत्तिजनक वीडियो जारी करने की धमकी दी थी। छात्रा के वकील ने दलील दी थी कि छात्रा यौन शोषण की शिकार है और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत हैं।
हालांकि, छात्रा की जमानत याचिका का राज्य सरकार और स्वामी चिन्मयानंद के वकीलों ने इस आधार पर विरोध किया था कि छात्रा मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
Law student who had accused BJP leader Chinmayanand of rape and who was arrested for allegedly blackmailing him, has been granted bail by Allahabad High Court
— ANI UP (@ANINewsUP) December 4, 2019
इधर, अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कॉलेज की छात्रा से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद में पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को 30 नवंबर को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली पेशी की तारीख 16 दिसम्बर तय की है।
मालूम हो कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हें की ट्रस्ट द्वारा संचालित कालेज में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। चिन्मयानंद इस मामले में जेल में बंद हैं।