Air India: ‘एअर इंडिया’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना, वैध टिकट होने के बावजूद यात्री को विमान में नहीं चढ़ने दिया था...
By सतीश कुमार सिंह | Published: June 14, 2022 01:58 PM2022-06-14T13:58:28+5:302022-06-14T15:41:54+5:30
Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया द्वारा वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं देने और उसके बाद अनिवार्य मुआवजा देने से इनकार करने के मामले में नियामक ने यह जुर्माना लगाया गया है।
Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वैध टिकट होने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने से मना करने के मामले में ‘एअर इंडिया’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। टाटा समूह ने 27 जनवरी को एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था।
डीजीसीए के मुताबिक, इस संबंध में एयर इंडिया की संभवत: अपनी कोई नीति नहीं है और वह यात्रियों को मुआवजे का भुगतान नहीं करती है। नियामक ने कहा कि आखिरकार यह एक गंभीर चिंता का विषय है और अस्वीकार्य है। नियामक ने कहा कि इस मामले में एयर इंडिया के जवाब के बाद सक्षम प्राधिकरण ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्काल तंत्र भी स्थापित करने की सलाह दी गई है।
DGCA imposes Rs 10 lakh fine on Air India for denying boarding to passengers holding valid ticket
— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2022
नियामक ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘‘डीजीसीए द्वारा बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में इस तरह के मामलों की जांच की गई। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि एयर इंडिया ने नियमनों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद एयरलाइन को डीजीसीए द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और इस संदर्भ में व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी।’’