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Agusta Westland chopper scam: आरोपी राजीव सक्सेना पर शिकंजा, ईडी ने 385 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

By भाषा | Updated: May 29, 2020 20:10 IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अभियुक्त राजीव सक्सेना पर धन शोधन अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले में 50.90 मिलियन डॉलर (385.44 करोड़ रुपये के बराबर) की संपत्ति संलग्न की।

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ठळक मुद्देईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 385.44 करोड़ रुपये है और धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित हैं जिसमें प्रमुख आरोपियों में कंपनी के प्रमोटर, कारोबारी रतुल पुरी और उसके पिता दीपक पुरी शामिल हैं।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले के बिचौलिया राजीव सक्सेना की धनशोधन से जुड़े मामलों में पांच स्विस बैंक खातों सहित 385.44 करोड़ रुपये की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क कर ली।

ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 385.44 करोड़ रुपये है और धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। यह कुर्की धनशोधन के दो मामलों से जुड़ी है जो 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले और मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से संबंधित हैं जिसमें प्रमुख आरोपियों में कंपनी के प्रमोटर, कारोबारी रतुल पुरी और उसके पिता दीपक पुरी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी हैं। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘कुर्क संपत्तियों में पाम जुमीराह, दुबई स्थित एक विला, जिसका मूल्य दो करोड़ अरब अमीरात दिरहम है, और 4.555 करोड़ डॉलर के पांच स्विस बैंक खाते शामिल हैं।’’ सक्सेना को पिछले साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात से लाया गया था और फिर उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वह जमानत पर है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 के जहरीली शराब कांड मामले में इंदौर के व्यापारी का फ्लैट कुर्क किया

प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में 2011 में हुई जहरीली शराब त्रासदी से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में इंदौर के एक व्यापारी का 10 लाख रुपये मूल्य का एक फ्लैट कुर्क किया है। उक्त जहरीली शराब कांड में 22 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने जारी एक बयान में कहा कि उसने इंदौर के लिंबोडी इलाके में सिलवर लेक विस्टा में 985 वर्ग फुट का एक दो बीएचके (दो बेडरूम, हॉल किचन) फ्लैट को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

उसने कहा कि फ्लैट की कीमत करीब 10 लाख रुपये है और इसका स्वामित्व व्यापारी अमनदीप सिंह भुल्लर के पास है, जो इसी शहर में रहता है। प्रवर्तन निदेशालय ने ‘‘वर्ष 2011 में जोधपुर जिले में अवैध रूप से बेची गई शराब के सेवन से 22 लोगों की मौत से संबंधित मामले में जोधपुर पुलिस की 2011 की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक आरोप लगाये थे।’’ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया था, जिसमें शारदा देवी और कुछ और शामिल थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया, ‘‘जांच में पता चला कि भुल्लर ने राजस्थान के जोधपुर और पाली जिले में अवैध स्पीरिट की आपूर्ति, मामले के अन्य आरोपी कालूराम बिश्नोई को की, जिसने उसका इस्तेमाल जहरीली शराब बनाने में किया।’’ प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया, ‘‘यह पाया गया कि कालूराम बिश्नोई ने भुल्लर को स्पीरिट के लिए भुगतान हवाला लेन-देन के जरिये किया।’’ उसने कहा कि बिश्नोई इस जहरीली शराब कांड का ‘‘सरगना’’ है। पूर्व में बिश्नोई की 1.23 करोड़ रुपये की सम्पत्ति (नकदी सहित) एजेंसी ने कुर्क की थी। एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।

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