कर्नाटक: शराब खरीदने के लिए अब 21 साल है जरूरी, सरकार ने वापस लिया 18 साल वाला मसौदा

By भाषा | Published: January 19, 2023 01:03 PM2023-01-19T13:03:04+5:302023-01-19T13:15:03+5:30

मामले में कर्नाटक आबकारी विभाग ने कहा है कि ''9 जनवरी की मसौदा अधिसूचना को नियम में संशोधन करने के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें 'अठारह साल' शब्दों के स्थान पर 'इक्कीस साल' शब्द रखने का प्रस्ताव है।’’

21 years necessary to buy liquor Karnataka govt withdraws 18 years old draft | कर्नाटक: शराब खरीदने के लिए अब 21 साल है जरूरी, सरकार ने वापस लिया 18 साल वाला मसौदा

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsकर्नाटक सरकार ने अब शराब खरीदने के लिए 21 वर्ष उम्र को जरूरी कर दिया है। ऐसे में इससे कम उम्र वालों को शराब नहीं बेची जाएगी। यही नहीं सरकार ने 18 साल वाला मसौदा को भी वापस ले लिया है।

बेंगलुरु:कर्नाटक में शराब खरीदने के लिए उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने संबंधी मसौदा नियमों पर आपत्ति जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने और सीमा को 21 साल तक बनाए रखने का फैसला किया है। इसे लेकर कर्नाटक आबकारी विभाग ने निर्णय के लिए जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला दिया है। 

विभाग ने निर्णय में क्या कहा है

विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कर्नाटक आबकारी अधिनियम, 1965 की धारा 36(1)(जी) के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचे जाने पर प्रतिबंध है। जबकि, कर्नाटक उत्पाद शुल्क (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 के नियम 10 (1) (ई) के अनुसार, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। 

अधिनियम और नियमों में आयु से संबंधित इस विरोधाभास को दूर करने के लिए और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, कर्नाटक आबकारी अधिनियम 1965 और उसके तहत बनाए गए अनावश्यक पहलुओं की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने के लिए कहा गया है। 

मामले में विभाग ने कहा है, ''9 जनवरी की मसौदा अधिसूचना को नियम में संशोधन करने के लिए प्रकाशित किया गया है, जिसमें 'अठारह साल' शब्दों के स्थान पर 'इक्कीस साल' शब्द रखने का प्रस्ताव है।’’ उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों की आपत्तियों या सुझावों के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। 

आपत्तियों के मद्देनजर आयु सीमा 18 से 21 साल कर दी गई है

विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ''दिए गए मसौदा नियमों के संबंध में जनता, संघों और मीडिया द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। 

कर्नाटक के नियम 10 (1) (ई) में संशोधन करने के लिए प्रकाशित मसौदा नियम आबकारी (लाइसेंस की सामान्य शर्तें) नियम, 1967 में शब्द 'अठारह साल' की जगह 'इक्कीस साल' को प्रतिस्थापित करते हुए, इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।
 

Web Title: 21 years necessary to buy liquor Karnataka govt withdraws 18 years old draft

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