हैदराबाद दोहरे बम ब्लास्ट में आया फैसला, दो आरोपी दोषी करार, दो हुए बरी
By भारती द्विवेदी | Published: September 4, 2018 12:07 PM2018-09-04T12:07:42+5:302018-09-04T12:29:18+5:30
Hyderabad Twin Bomb Blasts Case:उन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे।
नई दिल्ली, 4 सितंबर: हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में अदालत मंगलवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने दो आरोपियों अनीक शफीक सैयद और इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है। वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत सोमवार को दोनों दोषी के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। वहीं पांचवे आरोपी पर सोमवार को ही फैसला आएगा।
2007 Hyderabad Twin Blasts case: Aneeq Shafeeq Sayeed and Ismail Chaudhary convicted. Two more accused in the case have been acquitted. pic.twitter.com/LaIepC78y6
— ANI (@ANI) September 4, 2018
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने 27 अगस्त को मामले में फैसला चार सितंबर तक के लिए टाल दिया था। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे।
एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था। गिरफ्तार आरोपियों - मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को 27 अगस्त को चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था जहां वह वर्तमान में कैद हैं।
बता दें कि साल 2007 में हैदराबाद के प्रसिद्ध भोजनालय गोकुल चाट के पास हुए बम विस्फोट में 32 लोगों की जान चली गई थी और 47 घायल हो गए थे। जबकि राज्य सचिवालय से सटे लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 21 अन्य घायल हुए थे। उन दोहरे बम धमाकों में 44 लोगों की जान चली गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे।