जींद में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, जुर्माना भी

By भाषा | Updated: October 19, 2021 18:49 IST2021-10-19T18:49:12+5:302021-10-19T18:49:12+5:30

20 years imprisonment for raping teenager in Jind, fine also | जींद में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, जुर्माना भी

जींद में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, जुर्माना भी

जींद, 19 अक्टूबर हरियाणा में जींद की एक निचली अदालत ने एक किशोरी को अगवा करने और बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में मंगलवार को दोषी को 20 वर्ष कैद और एक लाख 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर ने कुलदीप नामक व्यक्ति को किशोरी को अगवा करने, उसे बंधक बनाने और दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और एक लाख 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, अदालत ने दोषी को पांच लाख रुपये का मुआवजा पीडि़ता को देने का भी आदेश दिया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शहर थाना के तहत आने वाले इलाके की एक महिला ने 17 अक्टूबर 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि को उसकी 16 वर्षीय बेटी घर से गायब हो गई थी। आसपास तलाशने पर उसकी बेटी ज्ञान तारा रोड निवासी कुलदीप के मकान के साथ एक प्लॉट में पाई गई, जहां कुलदीप उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। परिजनों को आता देखकर कुलदीप वहां से फरार हो गया।

पीडि़ता ने परिजनों को बताया कि रात को कुलदीप घर में घुस आया था और बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर उसे अगवा कर खाली प्लॉट में ले गया। जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर कुलदीप के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

निचली अदालत ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया।

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Web Title: 20 years imprisonment for raping teenager in Jind, fine also

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