विवाहिता से बलात्कार की कोशिश के आरोपी को 14 साल कठोर कारावास, पौने दो लाख रुपये जुर्माना

By भाषा | Published: August 26, 2021 09:34 PM2021-08-26T21:34:08+5:302021-08-26T21:34:08+5:30

14 years rigorous imprisonment for trying to rape a married woman, fined Rs. | विवाहिता से बलात्कार की कोशिश के आरोपी को 14 साल कठोर कारावास, पौने दो लाख रुपये जुर्माना

विवाहिता से बलात्कार की कोशिश के आरोपी को 14 साल कठोर कारावास, पौने दो लाख रुपये जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पॉक्सो अदालत ने घर में घुसकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक को बृहस्पतिवार को 14 साल के सश्रम कारावास तथा कुल पौने दो लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया, ‘‘करीब चार वर्ष पूर्व 20 अक्तूबर 2017 को पीड़िता के पति ने थाना बलदेव में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात करीब 1 बजे गांव के ही टिंकू पुत्र वकील ने उसके घर के अंदर घुसकर गैलरी में सो रही उसकी पत्नी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया।’’ उन्होंने बताया, ‘‘पीड़िता के पति ने अपनी शिकायत में कहा कि मुंह में कपड़ा ठूंसा होने के बाद भी उसकी पत्नी ने किसी प्रकार शोर मचाया जिसके बाद टिंकू भाग गया। तब मैंने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरा मुआयना किया और फिर टिंकू को उसके घर से गिरफ्तार किया।’’ उन्होंने बताया कि पीड़िता के पति ने अपनी शिकायत में कहा, ‘‘सही बात तो यह है कि वह पहले से ही मेरी पत्नी पर बुरी नीयत रखता है। वह पहले भी उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाना का प्रयास कर चुका है। इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।’’ पुलिस ने तहरीर के आधार पर टिंकू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 तथा 452 के तहत मामला दर्ज करके इसकी विवेचना की और आरोप सही पाते हुए दो वर्ष पूर्व 5 मई 2019 को अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।चतुर्वेदी ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो कानून अमर सिंह ने अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास तथा पौने दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के आदेशानुसार अर्थदण्ड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

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Web Title: 14 years rigorous imprisonment for trying to rape a married woman, fined Rs.

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