SC का पीजी मेडिकल व डेंटल कोर्सेस के लिए दोबारा काउंसलिंग की अनुमति देने से इनकार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 21, 2019 11:21 AM2019-06-21T11:21:09+5:302019-06-21T11:21:09+5:30
बता दें कि कि डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दावा है कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में करीब एक हजार सीटें रिक्त हैं और अगर रिक्त सीटों का काउंसिलिंग राउंड की समयसीमा बढ़ाई जाती है तो इन सीटों को भरा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 जून) को पीजी मेडिकल और डेंटल कोर्सेस के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज में फिर से काउंसलिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अवकाशपीठ ने ‘एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया’ की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका में खाली सीटें भरने के लिए काउंसेलिंग की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।
बता दें कि कि डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दावा है कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में करीब एक हजार सीटें रिक्त हैं और अगर रिक्त सीटों का काउंसिलिंग राउंड की समयसीमा बढ़ाई जाती है तो इन सीटों को भरा जा सकता है।
Supreme Court extends its order restraining the elected government in Puducherry from implementing any Cabinet decision involving financial implications and posts the matter for hearing for July 10. pic.twitter.com/xJjy5zJMa9
— ANI (@ANI) June 21, 2019
इससे पहले न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अवकाशपीठ ने दलीलें सुनने के बाद देश के 1300 से अधिक शैक्षिक संस्थानों के पंजीकृत समूह ‘एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया’ के रिक्त सीटों पर प्रवेश में मदद के लिए काउंसिलिंग की समयसीमा बढाने के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।