BMW Indore Hit And Run Case: दोस्त के जन्मदिन पर केक ले जाने की हड़बड़ी, रॉग साइड में दौड़ा दी बीएमडब्ल्यू?, स्कूटी सवार 2 युवती को कुचला, गाड़ी छोड़ और केक काटने चला गया...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 16, 2024 05:46 PM2024-09-16T17:46:26+5:302024-09-16T17:47:26+5:30

BMW Indore Hit And Run Case: बीएमडब्ल्यू कार की भीषण टक्कर से स्कूटर पर सवार दीक्षा जादौन (25) और लक्ष्मी तोमर (24) बुरी तरह घायल हो गई थीं, अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

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file photo

HighlightsBMW Indore Hit And Run Case: भारतीय न्याय संहिता की धारा धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।BMW Indore Hit And Run Case: वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और स्कूटर पर सवार युवतियां उछलकर दूर गिर गईं।BMW Indore Hit And Run Case: बुरी तरह क्षतिग्रस्त बीएमडब्ल्यू कार को छोड़कर आरोपी केक लेकर फरार हो गया था।

इंदौरः इंदौर में गलत दिशा में तेज रफ्तार से दौड़ रही बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से स्कूटर पर सवार दो युवतियों की मौत के मामले में एक निजी कम्पनी में काम करने वाले 28 वर्षीय पेशेवर को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपने एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर रात 12 बजे उसके पास पहुंचना चाहता था और हड़बड़ी में गलत दिशा में गाड़ी दौड़ा रहा था। उन्होंने बताया कि हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त बीएमडब्ल्यू कार को छोड़कर आरोपी केक लेकर फरार हो गया था।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया कि खजराना थाना क्षेत्र में 14 सितंबर (शनिवार) की रात करीब 11:30 बजे हुए हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान गजेंद्र प्रताप सिंह गुर्जर (28) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी एक निजी कम्पनी में काम करता है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने गुर्जर से पूछताछ और प्राथमिक जांच के हवाले से बताया कि आरोपी अपने दोस्त का जन्मदिन रात 12 बजे मनाने के लिए केक लेकर जल्दी में जा रहा था जिसके कारण उसने गलत दिशा से हड़बड़ी में गाड़ी दौड़ाई।

सिंह ने बताया कि बीएमडब्ल्यू कार की भीषण टक्कर से स्कूटर पर सवार दीक्षा जादौन (25) और लक्ष्मी तोमर (24) बुरी तरह घायल हो गई थीं जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि गुर्जर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्वकर्मा ने बताया,‘‘आरोपी से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उसने बीएमडब्ल्यू कार चंडीगढ़ के एक व्यक्ति से करारनामे पर खरीदी थी।’’ उन्होंने बताया कि हादसे में बीएमडब्ल्यू कार और स्कूटर, दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और स्कूटर पर सवार युवतियां उछलकर दूर गिर गईं।

विश्वकर्मा ने बताया,‘‘हादसे के बाद बीएमडब्ल्यू कार की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि यह चलाने लायक नहीं रह गई थीं। आरोपी ने इस कार को एक जगह खड़ा किया और वह केक लेकर भाग गया।’’ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक स्थानीय अदालत के आदेश पर गुर्जर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा गया है। 

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