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उन्नाव रेप कांड: पीड़िता के पिता को झूठे मामले में फंसाने वाले की जमानत याचिका खारिज, आरोपी तिहाड़ जेल भेजा गया

By भाषा | Updated: September 6, 2019 03:07 IST

अदालत ने 19 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में फंसाने के आरोप में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन पूर्व कर्मियों तथा पांच अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।

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ठळक मुद्देअदालत ने मामले में सीबीआई के पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेकर उसे समन जारी किया था।बलात्कार पीड़िता के पिता को तीन अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इसके छह दिन बाद उनकी न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। 

दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में फंसाने की कथित साजिश के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने आरोपी शरदवीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया। वह उसे जारी समन की तामील करते हुए अदालत में पेश हुआ था।

अदालत ने मामले में सीबीआई के पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेकर उसे समन जारी किया था। सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस शुक्रवार से शुरू होनी है।

अदालत ने 19 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के मामले में फंसाने के आरोप में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई अतुल सेंगर, उत्तर प्रदेश पुलिस के तीन पूर्व कर्मियों तथा पांच अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे।

अदालत ने कहा था कि शरदवीर सिंह बलात्कार पीड़िता के पिता को फंसाने की कथित साजिश में शामिल है और उसने हथियार रखकर तथा फर्जी दस्तावेज़ बनाकर उन्हें फंसाया था। इससे पहले अदालत ने बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित रूप से हत्या करने के इल्ज़ाम में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। बलात्कार पीड़िता के पिता को तीन अप्रैल 2018 को गिरफ्तार किया गया था। इसके छह दिन बाद उनकी न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। 

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