Thane Crime News: पिता कहने पर शर्म!, बार-बार बेटी से बलात्कार, मां काम करती थी और आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को धमकी देकर भगा देता था, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 7, 2023 12:59 PM2023-11-07T12:59:43+5:302023-11-07T13:00:51+5:30

Thane Crime News: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा ने सोमवार को पारित आदेश में दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Thane Crime News court life imprisonment punishment fine 10000 rupee You will feel ashamed if you say father Repeatedly raped step daughter, mother used to work and the accused used to send the victim's nine year old brother away by threatening him, court | Thane Crime News: पिता कहने पर शर्म!, बार-बार बेटी से बलात्कार, मां काम करती थी और आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को धमकी देकर भगा देता था, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास

सांकेतिक फोटो

Highlightsठाणे के मुंब्रा इलाके के निवासी आरोपी ने 2020 में अपराध को अंजाम दिया था।मां काम के लिए बाहर जाती थी तो आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को भी धमकी देते हुए भगा देता था। बार-बार सौतेली बेटी से बलात्कार करता था।

Thane Crime News:  महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा ने सोमवार को पारित आदेश में दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया कि ठाणे के मुंब्रा इलाके के निवासी आरोपी ने 2020 में अपराध को अंजाम दिया था, जब पीड़िता छह साल की थी। जब बच्ची की मां काम के लिए बाहर जाती थी तो आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को भी धमकी देते हुए भगा देता था। इसके बाद वह बार-बार सौतेली बेटी से बलात्कार करता था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के शरीर के निजी और अन्य हिस्सों को मोमबत्ती और माचिस की तीलियों से जलाया था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

पुलिस ने कहा कि मामले में पीड़िता और उसकी मां समेत अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों से पूछताछ की गई। म्हात्रे ने कहा कि न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित किया है जो संदेह से परे हैं और इसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए तथा सजा सुनाई जानी चाहिए।

उप्र : दो साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में बुजुर्ग गिरफ्तार

बाराबंकी जिले के शहर कोतवाली इलाके में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में उसके पड़ोस में रहने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के हवाले से मंगलवार को बताया कि बाराबंकी के बंकी कस्बे के एक मोहल्ले में सोमवार शाम दो साल की बच्ची खेलते हुए अपने घर के बाहर निकली थी।

तभी पड़ोस में रहने वाला 60 वर्षीय अशोक कुमार गोस्वामी उसे बहलाकर अपने साथ ले गया और कथित रूप से उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची तो परिजनों को वारदात की जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि वारदात के दौरान बच्ची की मां घर पर काम कर रही थी जबकि पिता लखनऊ में राजमिस्त्री का काम करने गया था।

अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र ने बताया कि गोस्वामी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची की हालत ठीक है। आज उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा।

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