Shraddha Walkar murder case: 3000 पेज का नया आरोपपत्र, आरोपी पूनावाला पर और एक्शन, गूगल लोकेशन, सर्च हिस्ट्री और अन्य डिजिटल तथा फॉरेंसिक सबूतों की रिपोर्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 28, 2024 05:02 PM2024-05-28T17:02:55+5:302024-05-28T17:07:17+5:30
Shraddha Walkar murder case: भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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Shraddha Walkar murder case:दिल्ली पुलिस ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ और अधिक डिजिटल तथा फॉरेंसिक सबूतों के साथ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अदालत के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष करीब 3,000 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया। पूनावाला ने मई 2022 में राष्ट्रीय राजधानी के महरौली में वालकर की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें शहर के अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
सूत्रों ने बताया कि आरोपपत्र में मुख्य रूप से गूगल लोकेशन, सर्च हिस्ट्री और अन्य डिजिटल तथा फॉरेंसिक सबूतों की रिपोर्ट है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ये सबूत पूनावाला के खिलाफ आरोपों को और पुख्ता करते हैं। पूनावाला के खिलाफ पिछले साल जनवरी में 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया गया था।