नाबालिग लड़की और मां को प्रलोभन देकर साहिब से शादी का दबाव, दूल्हा और उसकी मां अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 8, 2025 13:01 IST2025-12-08T13:01:02+5:302025-12-08T13:01:44+5:30

शाहजहांपुरः पुलिस ने आरोपी साहिब, उसकी मां गुड़िया उर्फ नगरीस, कासिम तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 (मर्जी के विरुद्ध विवाह), 3(5) (समूह द्वारा अपराध) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध के तहत मामला दर्ज किया।

Shahjahanpur Minor girl and her mother pressured marry Sahib luring them groom and his mother arrested | नाबालिग लड़की और मां को प्रलोभन देकर साहिब से शादी का दबाव, दूल्हा और उसकी मां अरेस्ट

सांकेतिक फोटो

Highlightsसूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में यह पाया कि दुल्हन नाबालिग थी।आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया गया। साहिब और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया।

शाहजहांपुरः शाहजहांपुर जिला मुख्यालय के सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से शादी का प्रयास कर रहे दूसरे धर्म के युवक और उसकी मां को विवाह मंडप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बताया, ‘‘थाना सदर क्षेत्र के चिनौर स्थित एक बारातघर में रविवार रात विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा था, तभी हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे।’’ उन्होंने बताया कि सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में यह पाया कि दुल्हन नाबालिग थी।

कक्षा नौ की छात्रा थी, जबकि लड़का 21 वर्ष का था और दूसरे धर्म से था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने सेहरा पहने दूल्हे से पूछताछ की तो उसने अपना नाम साहिब बताया और कहा कि वह जिस लड़की से शादी कर रहा है, वह हिंदू है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपी युवक की मां को भी थाने ले आई और मामले में प्राथमिकी दर्ज की।

द्विवेदी ने उपनिरीक्षक सूरज सिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी का हवाला से बताया कि नाबालिग लड़की और उसकी मां ने कहा कि उन्हें प्रलोभन दिया गया और साहिब से शादी का दबाव डाला गया। उन्होंने बताया कि लड़की की शादी साहिब की मां की मदद से कराई जा रही थी।

पुलिस ने आरोपी साहिब, उसकी मां गुड़िया उर्फ नगरीस, कासिम तथा अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 (मर्जी के विरुद्ध विवाह), 3(5) (समूह द्वारा अपराध) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रविवार रात साहिब और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को सोमवार को जेल भेज दिया गया। 

उप्र: बरेली में हर्ष गोलीबारी के दौरान एक बाराती की मौत

सिराउली थाने के शिवपुरी गांव में शादी के दौरान कथित तौर हर्ष गोलीबारी में 23 साल के एक बाराती की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रात करीब नौ बजे जब बारात ‘बैंक्वेट हॉल’ के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने कथित तौर पर जश्न में गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इस दौरान बारात में शामिल रिजवान (23) के माथे पर एक गोली लग गई जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस घायल को इलाज के लिए बरेली ले गई जहां रविवार देर रात उसकी मौत हो गई।

सिराउली थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि यह घटना हर्ष गोलीबारी से जुड़ी है। आरोपियों की पहचान एवं तलाश करने के प्रयास जारी हैं। इलाके की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस दुखद घटना के बावजूद गंभीर माहौल में शादी की रस्में पूरी की गईं। उत्तर प्रदेश में हर्ष गोलीबारी पर प्रतिबंध है।

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