क्रूज ड्रग्स मामलाः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आर्यन खान हुए बरी, एनसीबी को आर्यन खान समेत पांच के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले

By अनिल शर्मा | Published: May 27, 2022 02:00 PM2022-05-27T14:00:35+5:302022-05-27T14:26:24+5:30

आर्यन खान ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार होने के बाद तीन सप्ताह से अधिक समय जेल में बिताया था। इस दौरान मीडिया में वे सुर्खियों में रहे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू में दावा किया था कि आर्यन खान ड्रग्स का नियमित ड्रग्स लेते थे और इसकी आपूर्ति भी करते थे।

shah rukh khan son Aryan Khan Cleared In Drugs Case ncb Lack Of Sufficient Evidence | क्रूज ड्रग्स मामलाः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आर्यन खान हुए बरी, एनसीबी को आर्यन खान समेत पांच के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले

क्रूज ड्रग्स मामलाः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आर्यन खान हुए बरी, एनसीबी को आर्यन खान समेत पांच के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले

Highlightsपिछले साल अक्टूबर में आर्यन खान को एक क्रूज जहाज से गिरफ्तार किया गया थाएनसीबी ने आर्यन पर नशीले पदार्थ के सेवन और उसकी आपूर्ति के आरोप लगाए थेड्रग-विरोधी एजेंसी ने 14 आरोपियों के नाम पर 6,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है

मुंबईः नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग-ऑन-क्रूज मामले में बरी कर दिया। अक्टूबर में मुंबई के पास एक क्रूज जहाज पर छापेमारी में ड्रग्स पाए जाने के बाद, ड्रग-विरोधी एजेंसी ने 14 आरोपियों के नाम पर 6,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। इसमें आर्यन खान को भी गिरफ्तार करने के बाद बतौर आरोपी बनाया गया था।

एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा, "आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी नशीले पदार्थों के कब्जे में पाए गए।" उन्होंने कहा कि एजेंसी को आर्यन खान और पांच अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले।

आर्यन खान ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार होने के बाद तीन सप्ताह से अधिक समय जेल में बिताया था। इस दौरान मीडिया में वे सुर्खियों में रहे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू में दावा किया था कि आर्यन खान ड्रग्स का नियमित ड्रग्स लेते थे और इसकी आपूर्ति भी करते थे। जिसका आर्यन खान के वकीलों ने दृढ़ता से खंडन किया था।

आर्यन के वकीलों ने तर्क दिया कि छापे के दौरान उनके पास कोई दवा नहीं मिली थी। मालूम हो कि इसमें एनसीबी ने एक वाटसेप चैट को आधार बनाया था। मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने इसको लेकर एनसीबी को फटकार भी लगाई थी। अदालत ने कहा था कि वह इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप संदेशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

कुछ समय बाद जांच के प्रभारी अधिकारी समीर वानखेड़े को हटा दिया गया था। इस दौरान उनपर आर्यन खान को जानबूझकर निशाना बनाने और यहां तक कि आरोपी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने के आरोपों का सामना करना पड़ा था। जांच में अनियमितताएं और खामियां सामने आने के बाद मामले को एनसीबी की मुंबई स्थित टीम से दिल्ली की टीम को सौंप दिया गया।

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