रांचीः ओडिशा से फुटबॉल मैच खेलकर लौट रही 15 वर्षीय लड़की के साथ 17 वर्ष के दो लड़कों ने गांव ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म
By एस पी सिन्हा | Published: August 4, 2022 03:06 PM2022-08-04T15:06:38+5:302022-08-04T15:07:32+5:30
लड़की ने पुलिस को बताया, “रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही खूंटी का एक लड़का, जिसे मैं सोशल मीडिया के जरिए जानती थी, मुझसे मिलना चाहता था। वह शाम लगभग सात बजे एक दोस्त के साथ बाइक से सतरंजी मार्केट आया और मुझे अपने गांव ले गया।’’
रांचीः झारखंड के रांची में एक लड़की से दो किशोरों ने कथित रूप से बलात्कार किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि 15 वर्षीय एक लड़की सोमवार को ओडिशा में फुटबॉल मैच खेलकर घर लौट रही थी, तभी उसकी मुलाकात दो लड़कों से हुई।
लड़की ने पुलिस को बताया, “रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही खूंटी का एक लड़का, जिसे मैं सोशल मीडिया के जरिए जानती थी, मुझसे मिलना चाहता था। वह शाम लगभग सात बजे एक दोस्त के साथ बाइक से सतरंजी मार्केट आया और मुझे अपने गांव ले गया।’’ लड़की ने आरोप लगाया कि गांव में वे उसे एक घर में ले गए जहां दोनों ने उसके साथ बलात्कार किया।
पुलिस ने बताया कि लड़की ने मंगलवार को शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद इस मामले में लगभग 17 वर्ष के दो लड़कों को पकड़ लिया गया है। पुलिस अधीक्षक (रांची-ग्रामीण) नौशाद आलम ने कहा कि लड़की की चिकित्सा जांच कराई गई है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
छात्रा का अपहरण कर बलात्कार करने के दोषियों को 20-20 साल कैद
जींद स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने तथा जातिसूचक गालियां देने के जुर्म में दो दोषियों को 20-20 साल कैद और कुल 51,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
साथ ही डीएलएसए को पीड़िता को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को कहा है। पुलिस ने बताया कि घटना 29 मार्च, 2020 की है, और इस संबंध में मामला अगले दिन 30 मार्च को दर्ज किया गया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपियों अमित और विक्रम के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ चंद्रहास की अदालत ने अमित व विक्रम को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर कुल 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया।