आठ और चार साल की बच्ची से 62 और 50 वर्षीय व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती, अरेस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 10, 2022 03:32 PM2022-12-10T15:32:22+5:302022-12-10T15:33:07+5:30
नोएडाः बच्ची के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आज सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
नोएडाः गौतमबुद्ध नगर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में दो बच्चियों के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामले आया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। बिसरख पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में आठ साल की बच्ची से गत रात 62 वर्षीय जुगराज नामक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है।
उन्होंने बताया कि बच्ची के परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आज सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
वहीं नोएडा फेस-2 थाना क्षेत्र के एक गांव में भी चार साल की एक बच्ची से पड़ोस में ही रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति द्वारा गत रात दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नोएडा फेस-2 थाना के प्रभारी निरीक्षक परमहंस तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम बालेश्वर शर्मा (50 वर्ष) है। उन्होंने बताया कि बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
महाराष्ट्र: पत्नी की हत्या के आरोप में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 63 वर्षीय एक व्यक्ति को 2015 में पैसे के विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ठाणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रचना आर. तेहरा ने बुधवार को पारित आदेश में ठाणे शहर के लोकमान्य नगर निवासी दोषी हीरालाल माली पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि माली, उसकी पत्नी और बच्चे साथ में रहते थे। दंपती में पैसों को लेकर झगड़ा होता था। माली की पत्नी चाहती थी कि माली उसके भाई से लिया हुआ कर्ज लौटा दे। अभियोजन ने अदालत को बताया कि 13 अक्टूबर 2015 को एक बार फिर दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया।
विवाद बढ़ने पर माली ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इसके बाद आरोपी ने अपने बेटे को फोन किया और उसे अपने अपराध के बारे में बताया।
माली के बेटे ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया और माली को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित कर दिया है।
पत्नी की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर की एक अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति समेत तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एकता वर्मा ने नगमा खान को जहर देकर उसकी हत्या करने के मामले में उसके पति परवेज खान, देवर असलम खान एवं सास तकदीरुल निशा को दोषी मानते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता मनोज दूबे ने बताया कि दो साल पहले चांदा थाने में उपरोक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।