Mumbai Coastal Road: हीरा व्यापारी राहिल हिमांशु मेहता की बीएमडब्ल्यू की चपेट में आने से मजदूर को कुचला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 20, 2024 06:52 PM2024-09-20T18:52:30+5:302024-09-20T18:53:13+5:30

Mumbai Coastal Road: पुलिस ने बताया कि मृतक कश्मीर मीसा सिंह के सहकर्मी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हीरा व्यापारी, वर्ली निवासी राहिल हिमांशु मेहता (45) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Mumbai Coastal Road diamond merchant Rahil Himanshu Mehta Laborer crushed to death BMW  | Mumbai Coastal Road: हीरा व्यापारी राहिल हिमांशु मेहता की बीएमडब्ल्यू की चपेट में आने से मजदूर को कुचला

सांकेतिक फोटो

Highlightsसोमवार को कश्मीर सिंह समेत सभी मजदूर कोस्टल रोड पर अपने-अपने काम निपटा रहे थे। सभी मजदूर मौके पर पहुंचे और देखा कि सड़क किनारे एक नीली बीएमडब्ल्यू कार खड़ी थी।निर्माण कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में जीजामाता नगर क्षेत्र में एक साथ रहते थे।

मुंबईः मध्य मुंबई के वर्ली में कोस्टल रोड पर एक हीरा व्यापारी की बीएमडब्ल्यू कार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम को तटीय सड़क के दक्षिण की ओर जाने वाले गलियारे पर घटी, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में आंशिक रूप से उपयोग के लिए खोला गया था। पुलिस के अनुसार तटवर्ती मार्ग पर यह पहली घातक दुर्घटना है। पुलिस ने बताया कि मृतक कश्मीर मीसा सिंह के सहकर्मी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हीरा व्यापारी, वर्ली निवासी राहिल हिमांशु मेहता (45) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अपनी शिकायत में पिंटू कुमार ठाकुर ने कहा, "सोमवार को कश्मीर सिंह समेत सभी मजदूर कोस्टल रोड पर अपने-अपने काम निपटा रहे थे। शाम करीब सात बजे सिंह सड़क के उत्तरी छोर पर खड़े थे और दोनों तरफ से वाहन आ जा रहे थे। अचानक दक्षिण-गलियारे पर तेज आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। सभी मजदूर मौके पर पहुंचे और देखा कि सड़क किनारे एक नीली बीएमडब्ल्यू कार खड़ी थी।

जबकि सिंह सड़क के बीच में पड़े हुए थे।" पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिंह को एम्बुलेंस से भाटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा, "सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बीएमडब्ल्यू कार चालक को हिरासत में ले लिया।"

उन्होंने बताया कि ठाकुर और सिंह 'कोस्टल रोड साइट' पर काम करते थे और निर्माण कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में जीजामाता नगर क्षेत्र में एक साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1), 281 और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।

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