कक्षा आठ की छात्रा और 13 वर्ष की अपनी सहपाठी के साथ दो लड़कों ने किया बलात्कार, घटना ने लड़की को झकझोरा और परिवार को बताया तो सभी रह गए दंग

By भाषा | Published: December 2, 2022 10:58 PM2022-12-02T22:58:24+5:302022-12-02T22:59:52+5:30

अधिकारी ने कहा, ‘‘लड़की का उसके दो सहपाठियों ने तब यौन उत्पीड़न किया, जब उनके अन्य सहपाठी नृत्य अभ्यास के लिए कक्षा से बाहर गए थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर दोनों आरोपी इस अपराध में लिप्त हुए।’’

Mumbai Class 8 student and her 13-year old classmate rape two boys friends incident shocked girl told family everyone shocked | कक्षा आठ की छात्रा और 13 वर्ष की अपनी सहपाठी के साथ दो लड़कों ने किया बलात्कार, घटना ने लड़की को झकझोरा और परिवार को बताया तो सभी रह गए दंग

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

Highlightsपुलिस ने दोनों किशोरों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। पीड़िता और आरोपी आठवीं कक्षा के छात्र हैं। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

मुंबईः मुंबई के माटुंगा इलाके में स्थित एक निकाय स्कूल की कक्षा में दो लड़कों ने 13 वर्ष की अपनी सहपाठी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों किशोरों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। यह जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी।

अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार को हुई। माटुंगा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘लड़की का उसके दो सहपाठियों ने तब यौन उत्पीड़न किया, जब उनके अन्य सहपाठी नृत्य अभ्यास के लिए कक्षा से बाहर गए थे। इस स्थिति का फायदा उठाकर दोनों आरोपी इस अपराध में लिप्त हुए।’’

उन्होंने कहा कि पीड़िता और आरोपी आठवीं कक्षा के छात्र हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘इस घटना ने लड़की को झकझोर कर रख दिया और उसने इस बारे में अपने परिवार के सदस्यों को बताया जिन्होंने तुरंत आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी।’’

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर लड़कों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डीए और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारी ने बताया कि नाबालिग आरोपियों को एक किशोर अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें दक्षिण मुंबई के डोंगरी में किशोर हिरासत केंद्र भेज दिया और आगे की जांच जारी है।

बलात्कार के आरोपी को बीस वर्ष की सजा

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के चार महीने पुराने मामले में 29 दिन में मुकदमें की कार्यवाही पूरी कर आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक आर के नैय्यर ने शुक्रवार को बताया कि जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में गत 18 जुलाई को नौ साल की लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुयी थी । इस मामले में सुनील कुमार नामक युवक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने एक महीने के अंदर सुनील कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला जज गोविंद मोहन के न्यायालय ने गत दो नवम्बर को मुकदमे की सुनवाई शुरू की तथा बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनील कुमार को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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