झारखंड में फिर एक बार मॉब लिंचिंग, गौमांस के शक में तीन लोगों को जमकर पीटा, एक की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

By रामदीप मिश्रा | Published: September 23, 2019 10:10 AM2019-09-23T10:10:34+5:302019-09-23T10:18:48+5:30

Mob Lynching: झारखंड में जिन तीन युवको की पिटाई की गई है उनमें कलंतुस बारला, फिलिप होरो और फागू कच्छप हैं। इन्हें ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस बेचने के शक में पीटा है।

mob lynching again in Jharkhand: man murdered, two injured over suspicion of cow slaughter | झारखंड में फिर एक बार मॉब लिंचिंग, गौमांस के शक में तीन लोगों को जमकर पीटा, एक की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

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Highlightsझारखंड में एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें भीड़ ने तीन लोगों को गौमांस बेचने के शक में जमकर पीटा, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है।घटना रविवार को खूंटी जिले की है। पुलिस का कहना कि जालतांद सुआरी गांव में सुबह करीब 10 बजे तीन युवकों पर हमला किया गया। 

झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें भीड़ ने तीन लोगों को गौमांस बेचने के शक में जमकर पीटा, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं दो लोगों का इलाज किया जा रहा है। घटना रविवार को खूंटी जिले की है। पुलिस का कहना कि जालतांद सुआरी गांव में सुबह करीब 10 बजे तीन युवकों पर हमला किया गया। 

घटना के संबंध में डीआईजी (छोटानागपुर रेंज) होमकर अमोल वेणुकांत का कहना है कि जिन तीन युवको की पिटाई की गई है उनमें कलंतुस बारला, फिलिप होरो और फागू कच्छप हैं। इन्हें ग्रामीणों ने प्रतिबंधित मांस बेचने के शक में पीटा है। हालांकि, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बारला को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। अन्य दो की हालत स्थिर है।

डीआईजी ने कहा कि घटना के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है और इस मामले की जांच चल रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पूछताछ के लिए कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं।

आपको बता दें कि इसी साल चोरी के शक में तबरेज अंसारी को 19 जून को झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में भीड़ ने एक खंभे से बांध दिया था और लाठियों से पीटा था। गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसने 22 जून को दम तोड़ दिया था। एक वीडियो में उसे कुछ लोगों द्वारा 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' बोलने के लिए मजबूर करते देखा गया था।

वहीं,  झारखंड में भीड़ हिंसा के शिकार तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें जिला पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तबरेज की पत्नी ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 के तहत मामला बहाल करने की मांग की थी। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 11 आरोपियों पर से धारा-302 (हत्या) हटाकर और धारा-304 (हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले गैर इरादतन मानव वध) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

Web Title: mob lynching again in Jharkhand: man murdered, two injured over suspicion of cow slaughter

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