जम्मू कश्मीर: सेक्स स्कैंडल में पूर्व डीएसपी और पूर्व डीआईजी समेत पांच दोषी करार, दो बरी
By भाषा | Published: May 31, 2018 05:40 AM2018-05-31T05:40:07+5:302018-05-31T05:40:07+5:30
जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाईप्रोफाइल व्यक्तियों समेत 56 संदिग्धों की सूची तैयार की थी।
चंडीगढ़, 31 मई: एक स्थानीय सीबीआई अदालत ने 2006 के जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल के सिलसिले में बुधवार को बीएसएफ के एक पूर्व उपमहानिरीक्षक और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक पूर्व उपाधीक्षक समेत पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश गगन गीत कौर की अदालत ने जम्मू कश्मीर के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता समेत दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
इस कुख्यात मामले में अभियुक्तों को चार जून को सजा सुनायी जाएगी। यह स्कैंडल 2006 में तब सुर्खियों में आया था जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाबालिग कश्मीरी लड़कियों के यौन शोषण को दर्शाने वाली दो सीडियां बरामद की थीं। नाबालिगों को कथित रुप से वेश्यावृति में जबरन धकेला जाता था और उन्हें शीर्ष पुलिस अधिकारियों , नौकरशाहों , नेताओं और आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों के पास भेजा जाता था।
सीबीआई वकील के पी सिंह ने कहा , 'अदालत ने इस स्कैंडल में पांच व्यक्तियों को दोषी पाया। दो लोग बरी कर दिये गये।' रणबीर दंड संहिता की धारा 376 के तहत जो लोग दोषी ठहराये गये हैं वे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पूर्व उप महानिरीक्षक के सी पाधी , जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व उपाधीक्षक मोहम्मद अशरफ मीर , मकसूद अहमद , शबीर अहमद लांगू और शबीर अहमद लावाय हैं। वकील ने बताया कि अदालत ने पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सेठी और मेहराजुद्दीन मलिक को बरी कर दिया। मुख्य आरोपी शबीना और उसके पति अब्दुल हादिम बुल्ला , जो वेश्यालय चलाते थे , की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी।
जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाईप्रोफाइल व्यक्तियों समेत 56 संदिग्धों की सूची तैयार की थी।कुछ मंत्रियों के नाम सामने आने के बाद मई , 2006 में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। उसी साल बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मामला चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया।