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Indore gang rape: टीवी पर पोर्न वीडियो देख 34 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म, निर्वस्त्र हालत में नाचया! मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के 19 दिन बाद 5 पर मामला दर्ज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 4, 2024 15:55 IST

अधिकारी ने बताया कि महिला ने कनाड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि आरोपी उसे 11 जून को एक गोदाम में जबरन ले गए।

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ठळक मुद्देटीवी पर पोर्न वीडियो देखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 90 दिन के भीतर इसका निपटारा किया जाए और उचित कदम उठाए जाएं।कनाड़िया थाने में 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया।

इंदौरः इंदौर में 34 वर्षीय एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसे निर्वस्त्र हालत में नाचने के लिए मजबूर करने के आरोपों में पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के 19 दिन बाद दर्ज किया गया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस को महिला की शिकायत पर विचार करके 90 दिन के भीतर इसका निपटारा करने का आदेश दिया था। अधिकारी ने बताया कि महिला ने कनाड़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि आरोपी उसे 11 जून को एक गोदाम में जबरन ले गए।

जहां उन्होंने टीवी पर पोर्न वीडियो देखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि महिला ने प्राथमिकी में यह आरोप भी लगाया है कि कथित घटना के दौरान उसे बेल्ट से पीटा गया और निर्वस्त्र हालत में आधे घंटे तक नाचने पर मजबूर किया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों में प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अभिनय विश्वकर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और फिलहाल किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने आरोपियों के नामों का खुलासा किए बगैर कहा,"जांच में मिले सबूतों के आधार पर मामले में उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।"

पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में याचिका दायर करके कहा था कि उसने अपने साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म को लेकर कनाड़िया थाने में 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अदालत ने कनाड़िया थाने के प्रभारी को 14 अगस्त को आदेश दिया था कि महिला की शिकायत पर विचार करके 90 दिन के भीतर इसका निपटारा किया जाए और उचित कदम उठाए जाएं।

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दबाव में पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब किया क्योंकि आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति सत्तारूढ़ दल से जुड़ा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस आरोप को खारिज किया। सलूजा ने कहा,"आरोपी कोई भी हो, भाजपा की सरकार में पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि, मुझे पता चला है कि महिला से जुड़े मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायतें की हैं।" 

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