देवासः दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या, लाश को सीमेंट की बोरी में छिपाने वाले आरोपी को फांसी की सजा

By नितिन गुप्ता | Published: May 19, 2022 07:45 PM2022-05-19T19:45:26+5:302022-05-19T19:46:24+5:30

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 07.11.2021 को आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई ने दस वर्ष की बालिका की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी।

Dewas rape ten-year old girl murder accused hid dead body cement sack sentenced to death mp police | देवासः दस वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या, लाश को सीमेंट की बोरी में छिपाने वाले आरोपी को फांसी की सजा

विवेचना उपरांत 27-12-2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया।

Highlightsसाक्ष्य छिपाने की नियत से लाश को सीमेंट की बोरियों में छिपा दी थी। घटना के संबंध में थाना खातेगांव में धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी मे चिन्हांकित किया गया।

देवासः मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव में दस वर्षीय बालिका की हत्या कर लाश को सीमेंट की बोरी में छिपाने वाले आरोपी को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा गया था।

 

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 07.11.2021 को आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई ने दस वर्ष की बालिका की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। साक्ष्य छिपाने की नियत से उसकी लाश को सीमेंट की बोरियों में छिपा दी थी।

उक्त घटना के संबंध में थाना खातेगांव में धारा 302 , 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र  को 8.11.2021 को गिरफ्तार कर धारा 376 , 376 – ए , बी , 376 ( 3 ) भादवि 5 एम / 6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी मे चिन्हांकित किया गया।

विवेचना उपरांत 27-12-2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खातेगांव एमएस परमार ने की थी। इस केस में एडीजे कोर्ट खातेगांव की न्यायाधीश सरिता माधवानी ने फैसला सुनाया और आरोपी गोलू उर्फ नरेंद्र (23) निवासी ग्राम बड़ी बरछा को फांसी की सजा सुनाई।

Web Title: Dewas rape ten-year old girl murder accused hid dead body cement sack sentenced to death mp police

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