दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने ED कस्टडी को 10 सितंबर तक बढ़ाया
By सुमित राय | Published: September 7, 2020 02:16 PM2020-09-07T14:16:30+5:302020-09-07T14:16:30+5:30
दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ईडी की रिमांड कोर्ट ने 10 सितंबर तक बढ़ा दी है।
दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को सोमवार को अदालत से राहत नहीं मिली और कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) की रिमांड 10 सितंबर तक बढ़ा दी।
बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हिरासत में लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा था। ताहिर हुसैन को धोखाधड़ी, दस्तावेजों की जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे कई अन्य अपराधों के लिए भी गिरफ्तार किया है।
A Delhi Court extends ED (Enforcement Directorate) custody of Tahir Hussain, former AAP Councillor, till 10th September, in a money laundering case
— ANI (@ANI) September 7, 2020
कोर्ट में ताहिर हुसैन के वकील केके मनन ने ईडी की दोबारा रिमांड बढ़ाने की याचिका का विरोध करते हुए पूर्व के कई आदेशों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वहीं ईडी की तरफ से पेश वकील अमित महाजन और अधिवक्ता नवीन कुमार माट्टा ने कहा कि ताहिर हुसैन ने जालसाजी कर मोटी रकम अपने खाते में स्थानान्तरित कराई है और इसकी जांच की जानी जरूरी है।