दिल्ली: आर्मी के मेजर ने नौकरानी से किया बलात्कार, कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज

By भारती द्विवेदी | Published: September 30, 2018 07:17 PM2018-09-30T19:17:00+5:302018-09-30T19:25:20+5:30

पीड़िता ने जुलाई में दिल्ली कैंट थाने में मेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 25 सितंबर 2018 को मेजर के खिलाफ एफआईआर किया गया है। 

Delhi Army major rapes maid, case registered after court order | दिल्ली: आर्मी के मेजर ने नौकरानी से किया बलात्कार, कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज

दिल्ली: आर्मी के मेजर ने नौकरानी से किया बलात्कार, कोर्ट के आदेश के बाद FIR दर्ज

नई दिल्ली, 30 सितंबर: दिल्ली के कैंट इलाके में रहने वाले आर्मी के एक मेजर पर नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी मेजर गौरव पर केस दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना 12 जुलाई की है। पीड़िता और उसका पति दोनों ही मेजर के घर पर काम करते हैं। दोनों पति-पत्नी कैंट में बने सर्वेंंट क्वार्टर में रहते थे। 12 जुलाई को मेजर ने काम के बहाने मेड को अपने घर बुलाया। मेजर के बुलाने पर दोनों पति-पत्नी साथ पहुंचे, फिर आरोपी मेजर किसी काम के बहाने मेड के पति को बाहर भेज दिया और फिर उसके साथ रेप किया। 

मेजर जब रेप की घटना को अंजाम दे रहा था, तभी महिला का पति वापस आ गया। सबकुछ अपनी आंखों से देखने के बाद उसके और मेजर के बीच लड़ाई हुई। उस दौरान मेजर ने उसे धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़िता के पति ने अपनी पत्नी के वापस घर भेज दिया और उस रात के बाद से वो मेजर के साथ उसके घर पर ही रह रहा था।उस घटना के कुछ समय बाद उसके पति की मौत हो गई। उसके पति की मौत को आत्महत्या बताया जा रहा है लेकिन महिला ने मौत को आत्महत्या मनाने से इंकार किया है। उसने अपने पति की मौत को लेकर शक जताया है।वो अपनी पति की मौत का आरोप मेजर पर लगा रही है।

पीड़िता ने जुलाई में दिल्ली कैंट थाने में मेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद 25 सितंबर 2018 को मेजर के खिलाफ एफआईआर किया गया है। पुलिस ने धारा 376/354/506/323/34 के तहत मेजर गौरव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। महिला का दो साल बेटा भी है। पति की मौत के बाद से महिला अपने बेटे के साथ रिश्तेदार के यहां रहने चली गई है। 

Web Title: Delhi Army major rapes maid, case registered after court order

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