बिहार सृजन घोटाला केसः हाईकोर्ट ने सीबीआई को एसआईटी बनाने का निर्देश दिया, तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करे
By एस पी सिन्हा | Published: August 4, 2022 04:21 PM2022-08-04T16:21:46+5:302022-08-04T16:22:36+5:30
Bihar srajan Scam Case: हाईकोर्ट ने सीबीआई को पहले ही नोटिस जारी किया था. बिहार सरकार ने सृजन घोटाले में गबन की गयी राशि को लौटाने के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है.
पटनाः पटना हाईकोर्ट ने चर्चित सृजन घोटाला मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई निदेशक को एसआईटी का गठन कर मामलें की जांच में तेजी लाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सीबीआई को सृजन मामले में अब तक हुई जांच पर तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
यह मामला बैंकों से बसूली का है. बिहार सरकार ने सृजन घोटाला मामले में बैंकों से गबन की गई धनराशि के वसूली के लिए नोटिस जारी किया था. बैंकों की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने कहा कि राज्य सरकार को बैंकों से धनराशि वसूलने का कोई अधिकार नहीं है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को पहले ही नोटिस जारी किया था.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के निदेशक से ये आग्रह किया जाता है कि वे अपने स्तर से इस मामले की निगरानी करें. सितंबर के पहले सप्ताह में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी.
बिहार सरकार ने सृजन घोटाले में गबन की गयी राशि को लौटाने के लिए बैंकों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में ही सीबीआई को प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था, लेकिन उसकी ओर से कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत जानकारियां प्राप्त की.
इस घोटाला में क्या गड़बड़ी हुई, इसमें किनकी भूमिका क्या थी, बैंक का पैसा सृजन नामक संस्था को कैसे मिली? आखिरकार सरकार के सैकडों करोड रूपये सृजन नाम की संस्था के पास कैसे पहुंच गये? जिस पैसे को बैंक में जमा होना था वह गायब कैसे हो गया? कोर्ट ने सारे तथ्यों को जानने के बाद कहा कि मामला गंभीर है.