बिहारः मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, घर में मिली थी AK-47, खत्म हो सकती है विधायकी!

By एस पी सिन्हा | Published: June 21, 2022 04:28 PM2022-06-21T16:28:59+5:302022-06-21T16:30:05+5:30

अनंत सिंह को 14 जून को ही पुश्तैनी घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया था. नियमानुसार दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है.

Bihar RJD MLA Mokama Anant Singh sentenced 10 years house AK-47 legislature may end | बिहारः मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, घर में मिली थी AK-47, खत्म हो सकती है विधायकी!

राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

Highlightsअनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है.केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था.विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया.

पटनाः राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह और उनके केयर टेकर सुनील राम को 10 सजा की सुनाई है. अनंत सिंह को 14 जून को ही पुश्तैनी घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया था.

 

 

सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है. नियमानुसार दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है. हालांकि, उनके वकील ने कहा कि सजा के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी जाएगी और अपील दायर की जाएगी. आर्म्स एक्ट की 7 धारा, भादवि की दो धारा और दो विस्फोटक अधिनियम के तहत एमपी-एमएलए के विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित किया था. दोनों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप गठित हुआ है.

इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन यानी 34 माह तक चली. इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली थी. अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. इस मामले विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया गया था.

इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया. विधायक की ओर से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए. इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी. विधायक अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार ने बताया कि कोर्ट ने एविडेंस, पांच टाइम से विधायक रहे हैं और उनके हेल्थ को देखते ओवरऑल 10 साल की सजा सुनाई है.

जो भी सजा चलेगी साथ साथ चलेगी. ऐसा नहीं है कि एक सजा पूरा हो गया तो दूसरे सेक्शन का सजा चलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से स्टे लग जाएगा तो विधायक बने रहेंगे. फैसले की कॉपी मिलते ही हमलोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे. बता दें कि विधायक अनंत सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह द्वारा जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया था.

Web Title: Bihar RJD MLA Mokama Anant Singh sentenced 10 years house AK-47 legislature may end

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे