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बिहार: यौन शोषण के आरोप में फंसे डीआईजी को जाना पड़ सकता है जेल

By एस पी सिन्हा | Updated: October 11, 2022 15:41 IST

बिहार में पदस्थापित आईपीएस राजीव रंजन पर झारखण्ड की एक महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। मामले में सीआईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को भेजी है। जिसमें उन्हें यौन शोषण का दोषी पाया गया है।

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ठळक मुद्देबिहार के एससीआरबी के डीआईजी राजीव रंजन यौन शोषण के आरोपों में फंसते नजर आ रहे हैं आईपीएस राजीव रंजन के खिलाफ झारखण्ड की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया हैमामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीआईडी जांच का आदेश दिया था

पटना: बिहार के रेल एवं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के डीआईजी राजीव रंजन एक महिला द्वारा लगाये गये यौन शोषण के आरोप में बुरी तरह से फंस गये हैं। आईपीएस राजीव रंजन के खिलाफ झारखण्ड की एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीआईडी से मामले के जांच का आदेश दिया। अब सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जांच में डीआईजी के खिलाफ यौन शोषण के आरोप को सही पाया गया है, ऐसे में अब डीआईजी पूरी तरह आरोपों में जकड़ते नजर आ रहे हैं।

सीआईडी ने अपनी जांच में उनके खिलाफ लगे यौन शोषण और महिला को झूठे केस में फंसाने के आरोपों को सही पाया है। सीआईडी ने डीजीपी से राजीव रंजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय द्वारा जल्द ही आईपीएस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

सीआईडी ने इस संबंध में 400 पेज की लंबी रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंपी है। इस रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी को पद के दुरूपयोग करने का दोषी पाया गया है। अब डीआईजी के खिलाफ अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा कार्रवाई करने को लेकर फैसला लिया जाना है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद डीआईजी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ जल्द ही प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

जानकारी के मुताबिक साल 2018 में फेसबुक के जरिये आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन की दोस्ती हैदराबाद में रह रही झारखंड की एक महिला से हुई थी। धीरे-धीरे यह दोस्ती लगतार गहरी होती चली गई। इस मामले में महिला ने आरोप लगाया है कि अप्रैल 2018 में नेशनल पुलिस एकेडमी की कार से वह वनस्थलीपुरम थाना क्षेत्र स्थित उनके घर पहुंच गए और अकेला पाकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा।

महिला का आरोप है कि जब मैंने इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने पद का रौब गांठना शुरू कर दिया और धमकी देने पर उतर आये। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए डीआईजी ने पहले धमकी दी फिर छोटे भाई के ससुर के माध्यम से पटना के अगमकुआं थाने में 19 जुलाई 2018 को महिला और उसके पति के खिलाफ आईटी एक्ट और रंगदारी का केस दर्ज करा दिया।

महिला का आरोप है कि इस दौरान थाना और दूसरे पुलिस अधिकारी, जेल के अधिकारी और अन्य लोग कानून के हर नियम को तोड़ते नजर आये। पीड़िता ने राजीव रंजन और उसके मददगारों के खिलाफ बेटे को अगवा करने, पति को झूठे केस में फंसाने और टॉर्चर करने को लेकर डीजीपी कार्यालय में भी शिकायत की थी।

आरोपों से संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उस महिला ने आईपीएस राजीव रंजन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने पुलिस में अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि यह पूरा वाकया तब का है, जब राजीव रंजन राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के लिए आये हुए थे।

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