Aryan Khan Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत नहीं, बंबई उच्च न्यायालय में बुधवार को फिर सुनवाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 26, 2021 07:46 PM2021-10-26T19:46:57+5:302021-10-27T07:20:58+5:30
Aryan Khan Drugs Case: बंबई उच्च न्यायालय अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगा।
Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पिछले हफ्ते एक विशेष अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा अपनी दलीलें रखने के बाद अदालत ने सुनवाई कल तक (27 अक्टूबर) के लिए स्थगित कर दी। स्टार किड की जमानत अर्जी के खिलाफ एनसीबी द्वारा अपना जवाब सौंपे जाने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की।
एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि "आर्यन न केवल नशीली दवाओं का उपभोक्ता है, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी, गवाहों से छेड़छाड़ में भी शामिल है।" फिलहाल वह एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है। जबकि, मुनमुन धमेचा भायखला महिला जेल में है।
Mumbai drugs-on-cruise case | Accused Manish Rajgaria granted bail by city-based special NDPS Court, says his lawyer Ajay Dubey pic.twitter.com/oLRulTN9rQ
— ANI (@ANI) October 26, 2021
न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है।
Mumbai drugs-on-cruise case: Hearing on bail application of accused Aryan Khan has been adjourned for tomorrow by the Bombay High Court pic.twitter.com/HMNwwIL4fw
— ANI (@ANI) October 26, 2021
वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, ‘‘नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है, मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ और तथाकथित षड्यंत्र तथा उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है।’’ रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी।
Former Advocate General Mukul Rohatgi continues - There is no connection between Accused 17 and the Cruise case.
— ANI (@ANI) October 26, 2021
अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी। आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों एक की विशेष अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।