आर्यन खान नहीं छोड़ सकेंगे देश, पासपोर्ट कराना होगा जमा, हर शुक्रवार NCB ऑफिस में देनी होगी हाजिरी

By विनीत कुमार | Published: October 29, 2021 04:52 PM2021-10-29T16:52:34+5:302021-10-29T16:56:31+5:30

आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही कई शर्तें उन पर और अन्य आरोपियों पर लगाई गई हैं। आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में अपनी हाजिरी लगानी होगी।

Aryan Khan bail condition will have to surrender passport and report to NCB office every Friday | आर्यन खान नहीं छोड़ सकेंगे देश, पासपोर्ट कराना होगा जमा, हर शुक्रवार NCB ऑफिस में देनी होगी हाजिरी

आर्यन खान को जमानत पर कई शर्ते भी कोर्ट ने लगाई (फाइल फोटो)

Highlightsआर्यन खान को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा, बिना इजाजत मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे।आर्यन को हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस पहुंचकर अपनी हाजिरी देनी होगी।शर्तों के मुताबिक आर्यन खान मौजूदा केस को लेकर मीडिया में कोई बयान भी नहीं दे सकते हैं।

मुंबई: क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत भली ही मिल गई हैं लेकिन कई कड़ी शर्तें भी उन पर लागू की गई हैं। आर्यन खान को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराना होगा और वे क्रूज ड्रग्स केस के जांच अधिकारी की इजाजत के बगैर मुंबई भी नहीं छोड़ सकेंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से जमानत के लिए दी गई अन्य शर्तों में ये भी शामिल है कि आर्यन को हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ऑफिस पहुंचकर अपनी हाजिरी देनी होगी। साथ ही आर्यन मौजूदा केस को लेकर मीडिया में कोई बयान भी नहीं देंगे। आर्यन के साथ-साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के लिए भी यही शर्तें रखी गई हैं।

एनसीबी जब भी बुलाए, पहुंचना होगा

तीनों आरोपी को आगे कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भी मौजूद रहना होगा। साथ ही एनसीबी जब भी उन्हें बुलाती है, उन्हें पहुंचना होगा। बेल ऑर्डर में कहा गया है कि उन्हें 1 लाख रुपए का पीआर बॉन्ड जमा कराना होगा। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि तीनों इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल ना हों और सह-आरोपियों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। 

अगर इनमें से किसी भी बात की अवहेलना की जाती है तो एनसीबी बेल को रद्द करने के लिए अपील कर सकती है। कुल मिलाकर अपने आदेश में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करते हुए आरोपियों पर 14 शर्तें लगाई हैं।

इससे पहले जस्टिस एन डब्ल्यू सांम्ब्रे की एकल पीठ ने गुरुवार को आर्यन खान और दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी। एनसीबी ने दो अक्टूबर को मुंबई के तट के पास गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। एजेंसी ने क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया है।

आर्यन को 3 अक्टूबर को एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद हैं। वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं। 

Web Title: Aryan Khan bail condition will have to surrender passport and report to NCB office every Friday

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे