Aryan Khan Bail: आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बेल, जानिए पूरा घटनाक्रम
By भाषा | Published: October 28, 2021 08:09 PM2021-10-28T20:09:03+5:302021-10-28T20:11:36+5:30
Aryan Khan Bail: आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

27 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कीं।
Aryan Khan Bail: बंबई उच्च न्यायालय ने क्रूज पोत पर मादक पदार्थ मामले में बृहस्पतिवार को आर्यन खान को जमानत दे दी। मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर दो अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद, अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ‘‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा।’’ आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ‘‘मैं आने वाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।’’
क्रूज मादक पदार्थ जब्ती मामले में घटनाक्रम निम्नलिखित है:
2 अक्टूबर 2021 - आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने हिरासत में लिया।
3 अक्टूबर - एनसीबी ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को गिरफ्तार किया और उनकी हिरासत के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने तीनों को 4 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया।
4 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार किए गए पांच अन्य लोगों को भी एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया।
5 अक्टूबर - एनसीबी ने मामले में चार और आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पेश किया। सभी को 11 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया।
6 अक्टूबर - एनसीबी ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर क्रूज पर कार्यक्रम या पार्टी के आयोजन दल का हिस्सा थे। सभी को 14 अक्टूबर 2021 तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया।
7 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को हिरासत के लिए पेश किया गया। हिरासत बढ़ाने की एनसीबी की याचिका खारिज कर दी गई और तीनों को पांच अन्य आरोपियों के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका की विचारणीयता पर जवाब देने के लिए एनसीबी को समय दिया और मामले की सुनवायी 8 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
8 अक्टूबर- आर्यन खान को मर्चेंट के साथ मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा गया। मजिस्ट्रेट अदालत ने तीनों जमानत याचिकाओं को सुनवाई के लिए लिया। करीब पांच घंटे की लंबी सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं को विचारणीयता नहीं होने के चलते खारिज कर दिया गया। आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ने विशेष एनडीपीएस अदालत में जमानत याचिकाएं दायर कीं।
11 अक्टूबर - एनडीपीएस अदालत में आर्यन खान की जमानत अर्जी उल्लेखित हुई। एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, याचिका पर सुनवायी 13 अक्टूबर 2021 को करना तय किया गया।
13 अक्टूबर - विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की।
20 अक्टूबर - विशेष एनडीपीएस अदालत ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाएं खारिज की। आर्यन खान और धमेचा जमानत के लिए बम्बई उच्च न्यायालय पहुंचे।
21 अक्टूबर - आर्यन खान की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे के समक्ष उल्लेखित हुई और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। मामले पर सुनवायी 26 अक्टूबर, 2021 को करना तय किया गया।
26 अक्टूबर - बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मर्चेंट ने भी जमानत याचिका दायर की।
27 अक्टूबर - आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कीं।
28 अक्टूबर - बम्बई उच्च न्यायालय ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा को जमानत प्रदान की।