आर्यन खान को जमानत दिलाने वाले वकील मुकुल रोहतगी ने बताया, क्या उनके लिए आम मुकदमों से अलग था ये केस
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 28, 2021 06:14 PM2021-10-28T18:14:57+5:302021-10-28T18:16:44+5:30
आर्यन खान के वकील और पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे।
मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने क्रूज पोत पर मादक पदार्थ मामले में बृहस्पतिवार को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि विस्तृत आदेश कल दिया जाएगा।
आर्यन खान के वकील और पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि उम्मीद है कल या शनिवार तक सभी जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत से आदेश जारी होने के बाद वे (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) जेल से आएंगे। मेरे लिए यह एक सामान्य केस था।
They (Aryan Khan, Arbaz Merchant & Munmum Dhamecha) will come of the jail after the order is released from the court... For me, it is a regular case - to win some, to lose some. I am happy that he (Khan) has got bail: Former AG Mukul Rohatgi, who represented Khan in Bombay HC pic.twitter.com/UorRf4qmx0
— ANI (@ANI) October 28, 2021
पूर्व एजी मुकुल रोहतगी ने कहा कि किसी में हारते हैं। किसी केस में जीतते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को बेल मिल गई। शाहरुख खान ने वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे को हायर किया था। मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर दो अक्टूबर को एनसीबी की छापेमारी के बाद, अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन को गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ‘‘सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। मैं कल शाम तक विस्तृत आदेश दूंगा।’’ आर्यन के वकीलों ने तब नगद जमानत देने की अनुमति मांगी जिसे अस्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि मुचलका देना होगा।
न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा ‘‘मैं आने वाले कल में भी आदेश दे सकता था, लेकिन मैंने यह आज दिया।’’ आर्यन के वकीलों की टीम अब उनकी शुक्रवार तक रिहाई के लिए औपचारिकताएं पूरी करने का प्रयास करेगी। 23 वर्षीय आर्यन फिलहाल न्यायिक हिरासत में सेंट्रल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
आर्यन, अरबाज और मुनमुन को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। मादक पदार्थ रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीदी और बिक्री तथा साजिश के लिए उनके खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस कानून) की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।