आप विधायक अमानतुल्ला खान को चार दिन की पुलिस कस्टडी, एसीबी छापेमारी में 24 लाख रुपये और बिना लाइसेंस वाले दो हथियार जब्त, जानें मामला
By सतीश कुमार सिंह | Published: September 17, 2022 06:43 PM2022-09-17T18:43:31+5:302022-09-17T20:40:26+5:30
राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितता से जुड़े एक मामले में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) की चार दिनों की हिरासत में भेज दिया।
नई दिल्लीः दिल्ली राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने आप विधायक अमानतुल्ला खान से वक्फ बोर्ड के फंड के कथित हेराफेरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए एसीबी को चार दिन की हिरासत में दे दिया। एसीबी की छापेमारी में 12 लाख रुपये की नकदी और हथियार बरामद हुए थे।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने एसीबी की एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया। एसीबी ने अदालत से अनुरोध किया कि एक गहन जांच के लिए उसे खान से पूछताछ करने जरूरत है। खान की 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध करते हुए एसीबी ने दावा किया कि खान के पांच रिश्तेदारों को बोर्ड में नियुक्त किया गया था, जबकि 22 लोग ओखला से थे।
इस बीच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने विधायक अमानतुल्ला खान के करीबी सहयोगी हामिद अली को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने शुक्रवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में चार परिसरों पर छापेमारी की थी और इसके अध्यक्ष खान को गिरफ्तार कर लिया था।
Delhi | A special CBI court at Rouse Avenue granted 4-day custody to ACB for questioning AAP MLA Amanatullah Khan in a corruption case related to alleged misappropriation of Waqf Board funds.
— ANI (@ANI) September 17, 2022
He was arrested by ACB yesterday. pic.twitter.com/72o4S5RbOJ
उल्लेखनीय है कि खान ओखला से विधायक हैं। अभियोजन ने अदालत से कहा, ‘‘जिस व्यक्ति की आय 4.32 लाख रुपये है, वह चार करोड़ रुपये नकद प्राप्त कर रहा है...।’’ इसने यह भी कहा कि शुक्रवार को ली गई तलाशी के दौरान एसीबी के अधिकारियों से मारपीट की गई और उन्हें थप्पड़ मारा गया। अभियोजन ने कहा, ‘‘पूरी टीम के साथ मारपीट की गई और हथियार बरामद किये गये।’’
एसीबी ने शुक्रवार को खान के परिसरों में छापे मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। भर्ती में कथित अनियमितता को लेकर एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। प्राथमिकी के मुताबिक, खान ने बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की अवैध भर्ती की।
एसीबी ने जिन जगहों पर छापेमारी की थी उनमें अली की संपत्ति भी शामिल थी। अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने अली के परिसर से बिना लाइसेंस वाला एक हथियार, 12 लाख रुपये की नकदी और कुछ कारतूस बरामद किए। जामिया नगर निवासी अली को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने शुक्रवार को कहा था कि एसीबी की छापेमारी के बाद तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं जिनमें से एक मामला अली (54) के खिलाफ दर्ज किया गया है जो बिना लाइसेंस वाला हथियार और कुछ कारतूस बरामद होने के संबंध में दर्ज किया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अली को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दूसरा मामला शस्त्र अधिनियम के तहत जोगाबाई एक्सटेंशन निवासी कौशर इमाम सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि सिद्दीकी के परिसर से एक देशी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद हुए थे। छापेमारी के दौरान एसीबी ने कुल 24 लाख रुपये नकद और बिना लाइसेंस वाले दो हथियार जब्त किए थे।