मध्य प्रदेश: शिशु गृह केन्द्र में 3 बच्चों का हुआ है धर्म परिवर्तन, आरोप पर NCPCR ने दिए जांच के आदेश

By भाषा | Published: November 14, 2022 08:14 AM2022-11-14T08:14:29+5:302022-11-14T08:25:10+5:30

इस पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘सीडब्ल्यूसी का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत किया गया है। इसे (न्यायिक) पीठ के रूप में शक्तियां प्रदान हैं। हम उसको अनदेखा कर मामला कैसे दर्ज कर सकते हैं?’’

3 children converted Shishu Griha Kendra NCPCR ordered inquiry allegation Madhya Pradesh | मध्य प्रदेश: शिशु गृह केन्द्र में 3 बच्चों का हुआ है धर्म परिवर्तन, आरोप पर NCPCR ने दिए जांच के आदेश

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsमध्य प्रदेश के एक शिशु गृह केन्द्र में 3 बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है।ऐसे में एनसीपीसीआर द्वारा इसके जांच के आदेश दे दिए गए है। मामले में बोलते हुए पुलिस ने कहा कि कुछ दिन पहले एक शख्स ने इन बच्चों के पिता होने का दावा भी किया था।

भोपाल: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में सरकारी सहायता प्राप्त शिशुगृह केंद्र में रहने वाले कम से कम तीन बच्चों का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी मिली है। 

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने ट्वीट कर क्या कहा

एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को ट्वीट किया, ‘‘रायसेन, मध्यप्रदेश में शिशुगृह के निरीक्षण में तीन बच्चों के नाम व धर्म बदल कर बालगृह संचालक द्वारा नए नाम व धर्म के दस्तावेज बनवा लेने का मामला मिला है। बच्चों के धर्म परिवर्तन का मामला गम्भीर है। जिला प्रशासन को (शिशुगृह) संचालक हसीन परवेज के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।’’ 

1 बच्चा और 2 बच्चियों का हुआ है कथित धर्म परिवर्तन

संपर्क करने पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि रायसेन बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के पास रायसेन के गौहरगंज स्थित शिशुगृह केंद्र में रहने वाले तीन बच्चों का न्यायिक अधिकार है। इन तीन बच्चों में से दो लड़कियां हैं, जिनकी उम्र चार और आठ साल है, जबकि एक 11 साल का लड़का है। 

इस पर पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘सीडब्ल्यूसी का गठन किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत किया गया है। इसे (न्यायिक) पीठ के रूप में शक्तियां प्रदान हैं। हम उसको अनदेखा कर मामला कैसे दर्ज कर सकते हैं?’’ 

इन तीन बच्चों को 2019 में भीख मांगते हुए पाया गया था

मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘एनसीपीसीआर को शिशुगृह केंद्र के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आना चाहिए।” अधिकारी ने कहा कि ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’ कर्मियों द्वारा दिसंबर 2019 में भोपाल में इन तीनों बच्चों को भीख मांगते हुए पाया गया था और सीडब्ल्यूसी, भोपाल को सूचित किया गया था। 

उन्होंने कहा, ‘‘भोपाल सीडब्ल्यूसी ने प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन बच्चों को रायसेन सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया क्योंकि बच्चों ने बताया था कि उनका जुड़ाव रायसेन जिले के मंडीदीप क्षेत्र से है।’’ 

महिला एवं बाल विकास विभाग ने क्या कहा

संपर्क करने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के रायसेन जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकत ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य और अधिकारी नियमित रूप से शिशुगृह केंद्रों का दौरा करते हैं। 

इन बच्चों के पिता होने का एक शख्स पहले ही कर चुका है दावा- पुलिस 

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दमोह का एक व्यक्ति तीनों बच्चों का पिता होने का दावा करते हुए शिशुगृह केन्द्र आया था। उन्होंने कहा कि जब उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछा गया, तो वह एक महिला के साथ दोबारा आए और कहा कि वे बच्चों के माता-पिता हैं। 

हालांकि, जांच में पता चला कि व्यक्ति की पत्नी और बच्चे दमोह में रहते हैं। पुलिस को संदेह है कि व्यक्ति ने कानूनगो के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कानूनगो शिशुगृह केंद्र गए। 

मामले में रायसेन सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष से नहीं हो पाया है कोई संपर्क

रायसेन सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अतुल दुबे से बार-बार फोन करने के बाद भी संपर्क नहीं हो सका। भोपाल सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष जागृति सिंह ने कहा कि उन्होंने पिछले साल ही कार्यभार संभाला है और उन्हें इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
 

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