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नाबालिग बेटी का कई बार रेप कर गर्भवती करने के दोषी को महाराष्ट्र में हुई 10 साल की जेल

By अनुराग आनंद | Updated: February 19, 2021 10:03 IST

मां से अलग होने के बाद 14 वर्षीय पीड़िता पिता के साथ रह रही थी और जब वह 10 वर्ष की थी, तभी से आरोपी उसके साथ बलात्कार कर रहा था।

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ठळक मुद्देआरोपी को बलात्कार और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया गया है।अदालत ने 10 साल की कैद के साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के दोषी 41 वर्षीय व्यक्ति को बृहस्पतिवार को दस साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कविता डी शिरभाटे ने आरोपी को बलात्कार और पोक्सो अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दोषी पाया और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन ने अदालत से कहा कि मां से अलग होने के बाद 14 वर्षीय पीड़िता पिता के साथ रह रही थी और जब वह 10 वर्ष की थी, तभी से आरोपी उसके साथ बलात्कार कर रहा था। यह मामला सितंबर 2018 में उस समय प्रकाश में आया जब पीड़िता स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र गई और वहां उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद पीड़िता के पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।  

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था-

इससे पहले भी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इसी तरह का एक मामला सामने आया था। इस मामले में मुंबई में एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को अपनी नाबालिग बेटियों के साथ रेप व छोड़छाड़ के 44 वर्षीय आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

टीओआई ने अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि शख्स की पत्नी ने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए जमानत याचिका दायर की। इस याचिका में पीड़िता लड़कियों की मां ने कहा था कि उसके पति निर्दोष हैं और उसकी बेटियों ने उसके पति पर गलत आरोप लगाया है। 

कोर्ट ने आरोपी की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर ये कहा था-

इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि मां के हलफनामे से स्पष्ट होता है कि आरोपी ने पहले भी गवाहों को खत्म करने की कोशिश की थी। ऐसे में पिलहाल शख्स को जमानत देना किसी भी तरह से सही नहीं है। 

कोर्ट ने कहा था कि आरोपी और पीड़ित लड़कियों के बीच के अंतर-संबंध को देखते हुए मैं इसे जमानत के लिए फिट मामला नहीं मानता। हमें इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आरोपी के खिलाफ जघन्य प्रकृति के आरोप हैं, ऐसे में मुझे जमानत पर विचार करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता है।

पीड़िता ने सौतेले पिता के व्यवहार को लेकर अपनी मां से भी शिकायत की-

बता दें कि लड़कियों ने अपने सौतेले पिता के व्यवहार को लेकर अपनी मां से शिकायत की थी। लेकिन, महिला को अपनी बेटियों के बात पर भरोसा नहीं हुआ और उसने इन बातों को मानने व मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़कियों ने घर छोड़ने का फैसला लिया। घर छोड़कर जाने के बाद एक अजनबी की मदद से लड़की ने पुलिस में केस दर्ज कराया था।

(एजेंसी इनपुट के आधार पर)

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