तेंदुलकर-लक्ष्मण मामला: शिकायतकर्ता गुप्ता ने जवाब दिया, लोकपाल ने दस्तावेजों की मांग ठुकराई

सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण की कथित हितों के टकराव के मामले में अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ अनुबंध की शर्तों के दस्तावेज मुहैया कराने का आग्रह नामंजूर कर दिया है।

By भाषा | Published: May 01, 2019 10:29 PM

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नई दिल्ली, एक मई। लोकपाल और आचार अधिकारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) डीके जैन ने शिकायतकर्ता संजीव गुप्ता की दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण की कथित हितों के टकराव के मामले में अपनी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ अनुबंध की शर्तों के दस्तावेज मुहैया कराने का आग्रह नामंजूर कर दिया है।

इन दोनों दिग्गज क्रिकेटरों के खिलाफ मुंबई इंडियन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर/आइकन के अलावा क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का सदस्य होने के कारण आरोप लगाये गये थे। गुप्ता ने तेंदुलकर और लक्ष्मण के उनकी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ अनुबंध की प्रतियां, मुंबई और हैदराबाद के खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों और टीम प्रबंधन की सूची तथा डगआउट में बैठने के संबंध में बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की शर्तों और नियमों की प्रति मांगी थी।

हालांकि पता चला है कि न्यायमूर्ति जैन ने गुप्ता को सात मई तक जवाब देने के निर्देश दिये क्योंकि उनका मानना है कि शिकायताकर्ता ने जिन दस्तावेजों की मांग की है वे जवाब देने के लिये जरूरी नहीं हैं। मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य गुप्ता ने कहा, ‘‘मैंने अपना जवाब सौंप दिया है और मेरा अब भी मानना है कि ये दोनों खिलाड़ी हितों के टकराव के दायरे में आते हैं।’’

टॅग्स :सचिन तेंदुलकरवीवीएस लक्ष्मणबीसीसीआई

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