आर्टिकल 370 पर गौतम गंभीर ने किया ट्वीट, कहा- 'जो कोई ना कर सका, वो हमने कर दिखाया'

मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राज्यसभा में संकल्प पेश किया।

By सुमित राय | Updated: August 5, 2019 16:16 IST2019-08-05T16:16:12+5:302019-08-05T16:16:12+5:30

‘Kashmir me bhi apna tiranga lehraya’ tweets Gautam Gambhir as Govt moves to scrap Article 370 | आर्टिकल 370 पर गौतम गंभीर ने किया ट्वीट, कहा- 'जो कोई ना कर सका, वो हमने कर दिखाया'

आर्टिकल 370 पर गौतम गंभीर ने किया ट्वीट

Highlightsमोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राज्यसभा में संकल्प पेश किया।टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने 370 खत्म होने पर खुशी जाहिर की।वहीं 370 के खत्म होने पर क्रिकेटर सुरेश रैना ने इसे लैंडमार्क मूव बताया।

मोदी सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला करते हुए जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राज्यसभा में संकल्प पेश किया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसके साथ ही लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने वाला विधेयक पेश किया गया है।

सरकार के फैसले पर तमाम दिग्गजों ने धारा 370 को लेकर अपने विचार सोशल मीडिया पर रखे। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी इसे लैंडमार्क मूव बताया।

370 पर गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, 'जो कोई ना कर सका वो हमने कर दिखाया है। कश्मीर में भी अपना तिरंगा लहराया है।'

सुरेश रैना ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। रैना ने ट्विटर पर लिखा, '370 को हटाना ऐतिहासिक कदम! स्मूदर भविष्य के लिए आगे देख रहे हैं।  #JaiHind'

जानिए क्या है आर्टिकल 370?

आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते।

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