एमएस धोनी की याचिका पर आईपीएस अफसर को हुई 15 दिन की जेल, जानिए क्या है पूरा मामला?

याचिका पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दायर की थी, जिन्होंने अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास एचसी दोनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।

By रुस्तम राणा | Published: December 15, 2023 08:41 PM2023-12-15T20:41:17+5:302023-12-15T20:42:43+5:30

IPS officer sentenced to 15 days in jail over contempt plea by MS Dhoni | एमएस धोनी की याचिका पर आईपीएस अफसर को हुई 15 दिन की जेल, जानिए क्या है पूरा मामला?

एमएस धोनी की याचिका पर आईपीएस अफसर को हुई 15 दिन की जेल, जानिए क्या है पूरा मामला?

googleNewsNext
Highlightsमद्रास हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाईआईपीएस अधिकारी के खिलाफ यह याचिका पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दायर की थीजिसमें अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास एचसी दोनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह याचिका पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दायर की थी, जिन्होंने अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट और मद्रास एचसी दोनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने हालांकि कुमार को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अवसर देने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। 

यह मामला 2014 का है, जब धोनी ने कुमार के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिन्होंने शुरुआत में 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी मामले को संभाला था। यह मुकदमा कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में था, जिसमें धोनी को इस घोटाले से जोड़ा गया था। कुमार ने एक लिखित बयान में सुप्रीम कोर्ट पर कानून के शासन से भटकने का आरोप लगाया था और जस्टिस मुद्गल समिति की रिपोर्ट को संभालने पर सवाल उठाया था, जिसे 2013 के मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो से कुछ दस्तावेजों को रोकने में सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी।

धोनी ने अपनी याचिका में इन बयानों को निंदनीय और अपमानजनक बताया था, जो सीधे तौर पर न्यायिक प्रणाली की अखंडता पर हमला करते थे। वरिष्ठ वकील पीआर रमन के माध्यम से दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया कि कुमार की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तमिलनाडु के महाधिवक्ता आर शुनमुगसुंदरम ने मामले की समीक्षा के बाद धोनी को अदालत की आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

Open in app