भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस से जुड़ने के चलते हितों के टकराव मामले में 14 मई को सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
तेंदुलकर के वकील अमित सिबल ने बताया कि "आज (14 मई) को हुई सुनवाई में कोई फैसला नहीं हो सका। अगली सुनवाई में सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लोकपाल के सामने पेश होने की कोई जरूरत नहीं है।"
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य संजीव गुप्ता ने 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज करते हुए बीसीसीआई के सभी नियमों के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने कहा “सचिन तेंदुलकर पर हितों के टकराव का नियम 38 (बी) है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी फ्रेंचाइजी के शासन, प्रबंधन या रोजगार में है। वो एक वक्त में एक से ज्यादा पद नहीं रख सकता है। लक्ष्मण ने ब्जाय नियम(4) (बी) जिसमें सीएसी सदस्य, जो (जे) किसी फ्रेंचाइजी के शासन, (डी) में टीवी कमेंटेटर में हैं।” सचिन तेंदुलकर के साथ-साथ वीवीएस लक्ष्मण पर हितों के टकराव का मामला चल रहा है।