Zomato GST Notice: 803.4 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस?, खाने-पीने का सामान पहुंचाने वाले मंच जोमैटो पर भारी जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 12, 2024 10:04 PM2024-12-12T22:04:27+5:302024-12-12T22:05:25+5:30

Zomato GST Notice: ब्याज के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने की पुष्टि की गई है।

Zomato GST Notice receives tax demand of Rs 803-4 crore from Maharashtra GST authorities | Zomato GST Notice: 803.4 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस?, खाने-पीने का सामान पहुंचाने वाले मंच जोमैटो पर भारी जुर्माना

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Highlightsकेंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित है।कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना ​​है कि उसका मामला मजबूत है।

Zomato GST Notice: ऑनलाइन ऑर्डर पर खाने-पीने का सामान पहुंचाने वाले मंच जोमैटो ने बृहस्पतिवार को कहा कि ठाणे में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने उसे 803.4 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस भेजा है। इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि डिलिवरी शुल्क पर ब्याज और जुर्माना के साथ जीएसटी का भुगतान न करने के संबंध में उसे नोटिस मिला है। कंपनी ने कहा कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना ​​है कि उसका मामला मजबूत है।

जोमैटो ने कहा, “... कंपनी को 12 दिसंबर, 2024 को एक आदेश प्राप्त हुआ है... 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित है। इसमें लागू ब्याज के साथ 401,70,14,706 रुपये के जीएसटी की मांग और 401,70,14,706 रुपये के जुर्माने की पुष्टि की गई है।”

कंपनी ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि हमारे पास मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।” 

Web Title: Zomato GST Notice receives tax demand of Rs 803-4 crore from Maharashtra GST authorities

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