क्या Paytm App 29 फरवरी से हो जाएगा बंद? कंपनी के फाउंडर ने दूर की यूजर्स की कन्फ्यूजन
By अंजली चौहान | Published: February 3, 2024 08:58 AM2024-02-03T08:58:46+5:302024-02-03T08:58:53+5:30
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई के बीच, कई ग्राहकों ने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है कि 29 फरवरी के बाद क्यूआर भुगतान ऐप काम करेगा या नहीं।
नई दिल्ली:पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। कई यूजर्स के बीच इसे लेकर समस्या चल रही थी कि क्या 29 फरवरी को पेटीएम बंद हो जाएगा। इसी संशय को लेकर कंपनी के संस्थापक विजय शेखर ने यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है।
उन्होंने लिखा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देश केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के संचालन को प्रभावित करेंगे, पेटीएम के एप्लिकेशन को नहीं।"
इन चिंताओं को संबोधित करते हुए, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने आश्वासन दिया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होने पर भी ऐप काम करना जारी रखेगा।
कंपनी संस्थापक विजय ने कहा, "प्रत्येक Paytmer के लिए, आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है, 29 फरवरी के बाद भी हमेशा की तरह काम करता रहेगा। मैं, Paytm टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ, आपके निरंतर समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं। हर चुनौती के लिए, एक समाधान है और हम ईमानदारी से सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं हमारा देश पूर्ण अनुपालन में है। भारत भुगतान नवाचार और वित्तीय सेवाओं में समावेशन में वैश्विक प्रशंसा जीतता रहेगा - PaytmKaro इसका सबसे बड़ा चैंपियन होगा।''
To every Paytmer,
— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) February 2, 2024
Your favourite app is working, will keep working beyond 29 February as usual.
I with every Paytm team member salute you for your relentless support. For every challenge, there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full…
पेटीएम के अध्यक्ष और समूह सीएफओ मधुर देवड़ा ने भी पहले इस पर एक स्पष्टीकरण जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता है और एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
देवड़ा ने पहले कहा था कि ऐसी धारणा हो सकती है कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक एक हैं, लेकिन डिजाइन और संरचना के हिसाब से ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है।
सबसे पहले यह एक सहयोगी कंपनी है और दूसरा यह एक सहयोगी कंपनी नहीं है, इस अर्थ में कि यह कोई बैंक है और एक बैंक के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, उसे उस शासन का पालन करना होगा जिसका पालन एक बैंक को करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी अपनी स्वतंत्र प्रबंधन टीम होनी चाहिए, जो बोर्ड को रिपोर्ट करती है और जिन मामलों को जाना होता है। बोर्ड की समितियों में केवल स्वतंत्र निदेशक ही हो सकते हैं।
भुगतान कंपनी के बोर्ड ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में यह भी कहा कि उसका सहयोगी बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक उसके प्रबंधन और बोर्ड द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है।
Paytm पेमेंट बैंक के खिलाफ RBI का निर्देश
आरबीआई फिलहाल जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित होने के बाद पेटीएम के सहयोगी बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रहा है। संभावना है कि बैंकिंग नियामक 29 फरवरी तक ऐसा कर सकता है।
29 फरवरी के बाद, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों को अपने बचत खातों या लोकप्रिय डिजिटल भुगतान वॉलेट को फिर से भरने से रोक देगा। हालाँकि, RBI ने अभी तक इस मामले पर अंतिम निर्णय जारी नहीं किया है।
आरबीआई ने ग्राहक दस्तावेजीकरण नियमों के दुरुपयोग और महत्वपूर्ण लेनदेन का खुलासा न करने सहित उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक निर्देश जारी किया। आरबीआई के अनुसार, हजारों पेटीएम बैंक उपयोगकर्ताओं ने अभी तक अपने केवाईसी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की चिंता बढ़ गई है।