बचत योजना महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा, जानें क्या है नियम और स्लैब
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2023 03:22 PM2023-05-17T15:22:43+5:302023-05-17T15:23:59+5:30
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 16 मई को डाकघर बचत योजना के लिये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है।

अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
नई दिल्लीः महिलाओं के लिए शुरू की गई बचत योजना महिला सम्मान प्रमाणपत्र से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसपर जो भी ब्याज मिलेगा, उस आय पर प्राप्तकर्ता को कर स्लैब के हिसाब से कर देना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 16 मई को डाकघर बचत योजना के लिये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इसके तहत लड़की या किसी महिला के नाम पर खाता खोला जा सकता है। महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गयी।
इसमें अधिकतम दो लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं। इसपर सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी। नांगिया एंडरसन इंडिया के भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा कि सीबीडीटी की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र पर मिलने वाला ब्याज एक वित्त वर्ष में अगर 40,000 रुपये से अधिक नहीं है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा।
अग्रवाल ने कहा, ‘‘योजना के तहत 7.5 प्रतिशत ब्याज पर दो लाख रुपये की जमा राशि पर एक साल में 15,000 ब्याज बनेगा। दो साल में यह 32,000 रुपये होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि चूंकि किसी एक वित्त वर्ष में ब्याज 40,000 रुपये से कम है, ऐसे में टीडीएस नहीं कटेगा।’’