एनपीएस से 65 साल की उम्र के बाद जुड़ने वाले अंशधारक इक्विटी में अपना 50 प्रतिशत कोष लगा सकेंगे

By भाषा | Published: August 29, 2021 04:32 PM2021-08-29T16:32:57+5:302021-08-29T16:32:57+5:30

Subscribers joining NPS after 65 years of age will be able to invest 50 percent of their corpus in equities | एनपीएस से 65 साल की उम्र के बाद जुड़ने वाले अंशधारक इक्विटी में अपना 50 प्रतिशत कोष लगा सकेंगे

एनपीएस से 65 साल की उम्र के बाद जुड़ने वाले अंशधारक इक्विटी में अपना 50 प्रतिशत कोष लगा सकेंगे

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से 65 साल की आयु के बाद जुड़ने वाले अंशधारकों के लिए इसे और आकर्षक बनाया है। इसके तहत ऐसे लोगों को अपने 50 प्रतिशत तक कोष को इक्विटी या शेयरों के लिए आवंटित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाहर निकलने के नियमों को सुगम किया गया है। एनपीएस से जुड़ने की आयु को 65 से बढ़ाकर 70 साल किए जाने के बाद पीएफआरडीए ने प्रवेश और बाहर निकलने के नियमों को संशोधित किया है। एनपीएस में प्रवेश की आयु को 18-65 से संशोधित कर 18-70 किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों पर पीएफआरडीए के सर्कुलर के अनुसार, 65-70 आयु वर्ग में कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशों में बसा भारतीय नागरिक (ओसीआई) एनपीएस से जुड़ सकता है। वह इस योजना के साथ 75 साल की उम्र तक जुड़ा रह सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि जिन अंशधारकों ने अपने एनपीएस खाते को बंद कर दिया है, वे भी आयु में बढ़ोतरी के नियमों के अनुरूप नया खाता खोल सकते हैं। पीएफआरडीए ने कहा है कि यदि कोई अंशधारक 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस से जुड़ता और डिफॉल्ट ऑटो चॉइस के तहत निवेश का फैसला करता है, तो उसे शेयरों में सिर्फ 15 प्रतिशत तक का ही निवेश करने की अनुमति होगी। एनपीएस से 65 साल की उम्र के बाद जुड़ने वाले अंशधारकों के लिए सर्कुलर में कहा गया है कि उन्हें सामान्य तौर पर तीन साल के बाद बाहर निकलने की अनुमति होगी। पीएफआरडीए ने कहा कि अंशधारक को ‘एन्यूइटी’ की खरीद के लिए कम से कम 40 प्रतिशत कोष का इस्तेमाल करना होगा। शेष राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है। यदि अंशधारक का कोष पांच लाख रुपये या इससे कम है तो वह पूरी जोड़ी गई पेंशन को एकमुश्त निकाल सकता है। पीएफआरडीए ने कहा कि तीन साल से पहले एनपीएस से बाहर निकलने को ‘प्रीमैच्योर एक्जिट’ माना जाएगा। इसमें अंशधारक को ‘एन्यूइटी’ के लिए कम से कम 80 प्रतिशत कोष का इस्तेमाल करना होगा। यदि अंशधारक समय से पहले एनपीएस से निकलना चाहता है और उसका कोष 2.5 लाख रुपये से कम है, तो वह जोड़ी गई पूरी राशि को एक बार में निकाल सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Subscribers joining NPS after 65 years of age will be able to invest 50 percent of their corpus in equities

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :NPS