सिडबी ने एमएसएमई के लिये स्वाबलंबन निधि की वैधता का विस्तार किया

By भाषा | Updated: January 8, 2021 21:22 IST2021-01-08T21:22:34+5:302021-01-08T21:22:34+5:30

SIDBI Expands Validity of Swabalamban Fund for MSMEs | सिडबी ने एमएसएमई के लिये स्वाबलंबन निधि की वैधता का विस्तार किया

सिडबी ने एमएसएमई के लिये स्वाबलंबन निधि की वैधता का विस्तार किया

मुंबई, आठ जनवरी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने स्वावलंबन संकट प्रतिक्रियाशील निधि (एससीआरएफ) की वैधता का विस्तार किया है। इससे और अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) मंच से जोड़ा जा सकेगा।

एससीआरएफ की स्थापना जून, 2020 में एमएसएमई को टीआरईडीएस मंच से जोड़ने के लिए की गई थी। इसमें एमएसएमई के लिए मंच से जुड़ने तथा पंजीकरण शुल्क को माफ किया गया था।

सिडबी ने बयान में कहा कि अब इस निधि के ‘ड्रॉडाउन’ की अंतिम तिथि 31 मई, 2021 होगी।। सिडबी ने कहा कि उसकी योजना 31 मार्च, 2021 तक 13,500 से अधिक एमएसएमई को इस मंच से जोड़ने की है। पहले उसने 10,000 एमएसएमई को जोड़ने की योजना बनाई थी।

देश में रिसिवेबल्ज एक्सचेंज आफ इंडिया (आरएक्सआईएल), एम1एक्सचेंज और इनवायस मार्ट तीन प्लेटफार्म हैं जो कि एमएसएमई को उनके व्यापार से होने वाले प्राप्तियों के एवज में बिल डिस्काउंट के जरिये कार्यशील पूंजी तक पहुंच सुलभ कराती हैं।

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Web Title: SIDBI Expands Validity of Swabalamban Fund for MSMEs

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