सेबी ने शेयर अधिग्रहण को लेकर प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को हटाया

By भाषा | Published: August 17, 2021 05:00 PM2021-08-17T17:00:32+5:302021-08-17T17:00:32+5:30

SEBI removes some disclosure requirements for promoters regarding share acquisition | सेबी ने शेयर अधिग्रहण को लेकर प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को हटाया

सेबी ने शेयर अधिग्रहण को लेकर प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को हटाया

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनियों के अधिग्रहणकर्ताओं और प्रवर्तकों के लिए कुछ खुलासा जरूरतों को हटा दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रणाली चालित खुलासा (एसडीडी) के अमल में आने पर अधिग्रहण नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के तहत, अधिग्रहण करने वालों/प्रवर्तकों के लिए शेयरों के अधिग्रहण या निपटान पर कुल पांच प्रतिशत और उसके बाद दो प्रतिशत का कोई भी बदलाव, वार्षिक शेयरधारिता घोषणाएं और अधिग्रहण नियमों के तहत डिपॉजिटरी सिस्टम में पंजीकृत ऋणभार का सृजन या आह्नान या उसे जारी करना लागू नहीं होगा। नियामक ने 13 अगस्त की एक अधिसूचना में कहा कि संशोधन एक अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा। सेबी के बोर्ड द्वारा इस महीने की शुरुआत में इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। सेबी ने अपनी बोर्ड बैठक में कहा जिन खुलासा जरूरतों की बात की जा रही है उनके लिये एसडीडी पहले से ही है। एसडीडी व्यवस्था के साथ ही इस प्रकार के खुलासों को दस्तावेजी रूप में सौंपे जाने के साथ अधिग्रहण नियमन के तहत चल रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI removes some disclosure requirements for promoters regarding share acquisition

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :SEBI