सेबी ने ब्रोकरों, डिपोजिटरी भागीदारी के लिये अनुपालन नियमों में छूट दी

By भाषा | Published: December 2, 2020 12:13 AM2020-12-02T00:13:50+5:302020-12-02T00:13:50+5:30

SEBI relaxes compliance rules for brokers, depository participation | सेबी ने ब्रोकरों, डिपोजिटरी भागीदारी के लिये अनुपालन नियमों में छूट दी

सेबी ने ब्रोकरों, डिपोजिटरी भागीदारी के लिये अनुपालन नियमों में छूट दी

नयी दिल्ली, एक दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को ब्रोकरों और डिपोजिटरी भागीदारों के लिये अनुपालन जरूरतों में छूट दी। यह छूट कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आतंरिक के साथ-साथ प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट जमा करने को लेकर दी गयी है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि शेयर बाजारों और डिपोजिटरी से इस संदर्भ में मिले अनुरोध के बाद यह निर्णय किया गया है।

नियामक ने इसके तहत ब्रोकरों को 30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही के लिये अर्धवार्षिक नेटवर्थ प्रमाणपत्र, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट के साथ सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिये 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

इसके अलावा, ब्रोकरों को साइबर सुरक्षा और साइबर हमलों से निपटने के उपायों पर छमाही रिपोर्ट देने के लिये 31 जनवरी तक का समय दिया गया है।

सेबी ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए यह राहत दी है।

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Web Title: SEBI relaxes compliance rules for brokers, depository participation

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