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सामाजिक उद्यमों को ऑनबोर्ड करने पर सेबी-पैनल ने विस्तृत रूपरेखा का सुझाव दिया

By भाषा | Updated: May 6, 2021 23:08 IST

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नयी दिल्ली छह मई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक समिति ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संगठनों को शेयर सूचीबद्ध कराने के विस्तृत नियम बनाने के सुझाव दिए हैं।

समिति ने बृहस्पतिवार को प्र्रस्तुत अपनी सिफारिश में सामाजिक उद्यम (एसई) के स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ने के लिए मोटे तौर पर 15 क्षेत्रों में काम की शर्तों की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट संस्थानों, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों तथा अन्य संस्थाओं को सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला की अध्यक्षता में बनायी गयी इस समिति ने रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से संबंधित पहलुओं और विशेष रूप से सामाजिक लेखा परीक्षकों पर विचार करने की सिफारीश की।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जुड़ने के लिए गैर-लाभकारी संगठन (एपीओ) और लाभ के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यम (एफपीई) का मुख्य उद्येश्य सामाजिक होना चाहिए तथा उनका काम अभाव वाले क्षेत्रों और वंचितों के हित पर केंद्रित होना चाहिए।

पैनल ने जिन 15 क्षेत्रों में काम की शर्त की शर्त रखने की सिफारिश की है उसमें भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता का उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, शिक्षा, रोजगार और आजीविका का समर्थन करना, महिलाओं की लैंगिक समानता सशक्तिकरण और सामाजिक उद्यमों का समर्थन करना शामिल हैं।

समितिने कॉर्पोरेट संस्थानों, राजनीतिक या धार्मिक संगठनों के साथ-साथ व्यावसायिक या व्यापार संघों और आवास कंपनियों को सोशल एक्सचेंज पर अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है। हालांकि, उसने कहा कि किफायती आवास श्रेणी की कंपनियों को अनुमति दी जा सकती है।

सेबी ने इस रिपोर्ट पर लोगों से बीस जून तक से टिप्पणियां मांगी हैं।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2019-20 बजट भाषण में सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के बारे में घोषणा की थी। सेबी ने इस घोषणा के बाद सितंबर 2019 में इशात हुसैन की अध्यक्षता में एक्सचेंजों पर एक कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया था। इसके बाद डब्ल्यूजी ने एसएसई पर सामाजिक उद्यमों की भागीदारी से संबंधित सिफारिशें कीं थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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