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सेबी ने सेलेब्रस कमोडिटीज का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

By भाषा | Updated: October 7, 2021 21:30 IST

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नयी दिल्ली सात अक्टूबर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को सेलेब्रस कमोडिटीज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया।

नियामक ने यह कदम कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर अवैध अनुबंधों में व्यापार करने की अनुमति देने और ‘उपयुक्त’ मानदंड का पालन नहीं करने को लेकर उठाया है।

बाजार नियामक ने अपने आदेश में कहा, "कंपनी ने अवैध समझौतों के लिए एक मंच प्रदान करके अपने ग्राहकों को जोखिम में डाला है, जिसकी नियामक ने अनुमति नहीं दी थी।"

एनएसईएल ने सितंबर, 2009 में ‘युगल अनुबंधों’ की अवधारणा पेश की थी। इसके तहत एक ही जिंस के लिये दो अलग अलग अनुबंध के तहत दो अलग-अलग मूल्य पर खरीद और बिक्री के सौदे किये जा सकते हैं। इसमें निवेशक अल्पावधि निपटान का अनुबंध खरीदकर एक दीर्घकालिक निपटान अनुबंध में बेच सकता है। ऐसा सौदा अनुबंध इसके उलट भी हो सकता है।

सेबी ने इस संबंध में सेलेब्रस के खिलाफ जांच शुरू की और उपयुक्त मानदंड का पता लगाने को अधिकृत प्राधिकरण की नियुक्ति की। प्राधिकरण ने अपने निष्कर्ष में कहा कि कंपनी स्टॉक ब्रोकर नियमन के तहत पंजीकरण के ‘उपयुक्त’ नहीं हैं।

सेबी ने अपने एक अलग आदेश में बीना चौधरी, गौरीशंकर भावसार (हिंदु अविभाजित परिवार-एचयूएफ) और गौतम अग्रवाल एचयूएफ पर बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक (ऐसा शेयर जिसकी खरीद-बिक्री कम होती है) ऑप्शंस श्रेणी में धोखाधड़ी और हेरफेर करने के लिए पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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