भारतीय रिजर्व बैंकः एक्सिस बैंक पर 93 और आईडीबीआई पर 90 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है कारण

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 8, 2022 10:08 PM2022-04-08T22:08:52+5:302022-04-08T22:10:02+5:30

केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार एक्सिस बैंक ने ऋण से जुड़े कुछ प्रावधानों, केवाईसी दिशानिर्देश और 'बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाकर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया।

Reserve Bank of India Axis Bank 93 lakh and Rs 90 lakh IDBI Bank Know Your Customer (KYC) guidelines Violations several rbi | भारतीय रिजर्व बैंकः एक्सिस बैंक पर 93 और आईडीबीआई पर 90 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या है कारण

तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Highlightsआरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर भी 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाकर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) से जुड़े दिशानिर्देशों समेत कई नियमों के उल्लंघन को लेकर निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर भी 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिज़र्व बैंक ने कहा कि कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार एक्सिस बैंक ने ऋण से जुड़े कुछ प्रावधानों, केवाईसी दिशानिर्देश और 'बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाकर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया।

आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर भी 'वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी से जुड़े वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के गैर-अनुपालन के लिए तीन सहकारी बैंकों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि फलटन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य संबंधित मुद्दों पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य बयान में केंद्रीय बैंक ने इसी तरह के मामले में मुंबई के कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने एक अन्य नियामकीय सूचना में कहा कि उसने कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Web Title: Reserve Bank of India Axis Bank 93 lakh and Rs 90 lakh IDBI Bank Know Your Customer (KYC) guidelines Violations several rbi

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