आरबीआई ने ICICI बैंक पर ठोका 1 करोड़ रुपये का फाइन, यस बैंक को भी देना होगा 91 लाख का जुर्माना, जानिए कारण

By रुस्तम राणा | Published: May 28, 2024 03:46 PM2024-05-28T15:46:01+5:302024-05-28T16:02:49+5:30

आईसीआईसीआई बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता और स्थिरता का आकलन करने के लिए अपना उचित परिश्रम करने में विफल रहा कि उत्पन्न राजस्व ऋण सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

RBI fines ICICI Bank Rs 1 crore, Yes Bank Rs 91 lakh Here's why | आरबीआई ने ICICI बैंक पर ठोका 1 करोड़ रुपये का फाइन, यस बैंक को भी देना होगा 91 लाख का जुर्माना, जानिए कारण

आरबीआई ने ICICI बैंक पर ठोका 1 करोड़ रुपये का फाइन, यस बैंक को भी देना होगा 91 लाख का जुर्माना, जानिए कारण

Highlightsआरबीआई ने मंगलवार को अनुपालन न करने पर आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक पर जुर्माना लगाया'ऋण और अग्रिम -वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' से संबंधित नियमों का पालन करने में विफल रहने के बाद बैंकों पर हुई कार्रवाई

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को अनुपालन न करने पर आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक पर जुर्माना लगाया। 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' से संबंधित नियमों का पालन करने में विफल रहने के बाद आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। वित्तीय वर्ष 2022 (FY22) के लिए ICICI बैंक के RBI के निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने कुछ परियोजनाओं के लिए बजटीय संसाधनों के प्रतिस्थापन के रूप में कुछ संस्थाओं को सावधि ऋण दिए थे।

आईसीआईसीआई बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता और स्थिरता का आकलन करने के लिए अपना उचित परिश्रम करने में विफल रहा कि उत्पन्न राजस्व ऋण सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। यह सत्यापित किए बिना कि धन उन परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया था जिनकी प्रभावी ढंग से निगरानी की जा सकती थी, बजटीय संसाधनों का उपयोग करके ऋण चुकाए गए थे।

आरबीआई ने 'बैंकों में ग्राहक सेवा' और 'आंतरिक/कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन' से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए यस बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। FY22 के लिए यस बैंक के निरीक्षण से पता चला कि बैंक ने अपर्याप्त या शून्य शेष वाले खातों को दंडित किया था और अनधिकृत गतिविधियों, जैसे पार्किंग फंड और प्रसंस्करण लेनदेन के लिए ग्राहकों के नाम पर आंतरिक खाते खोले और उपयोग किए थे।

Web Title: RBI fines ICICI Bank Rs 1 crore, Yes Bank Rs 91 lakh Here's why

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