नयी दिल्ली, 23 फरवरी वाणिज्य मंत्रालय ने अंडों और उसके उत्पाद के निर्यात के नियमों का एक मसौदा जारी किया है जिसके तहत माल की खेप विदेश भेजने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच कराना जरूरी होगा। मंत्रालय ने इस आदेश के मसौदे पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
मसौदा आदेश के तहत अंडे और अंडे के उत्पादों की किसी खेप का निर्यात तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक उसको लेकर लागू मानकों के अनुपालन की पुष्टि नहीं हो जाती। साथ ही इस पर मनोनीत एजेंसी द्वारा जारी निर्यात योग्य प्रमाणपत्र की जरूरत होगी।
मंत्रालय के 22 फरवरी के आदेश के तहत, ‘‘...केंद्र सरकार ने निर्यात निरीक्षण परिषद के साथ विचार-विमर्श के बाद यह तय किया है कि भारत के निर्यात व्यापार को गति देने के लिये यह जरूरी है...यह अधिसूचित किया जाता है कि अंडा और अंडे के उत्पादों का निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों पर निर्भर करेगा। यह सब निर्यात से पहले किया जाएगा।’’
इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का इस मामले में कोई आपत्ति या सुझाव है तो वह उसे निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज सकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
Web Title: Proposal to make quality certificate mandatory for export of eggs